दिल्ली में अगले साल मई महीने में लागू हो सकता है रियल एस्टेट बिल
रियल एस्टेट कानून लागू होने के बाद न सिर्फ बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगेगी बल्कि प्रापर्टी डीलरों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा।
नई दिल्ली (जेएनएन)। देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल मई तक रियल एस्टेट कानून पूरी तरह से लागू हो सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए योजना बना रही है। यही वजह है कि शहरी विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से कहा है कि दिल्ली में रेगुलेटर की नियुक्ति के लिए नेटवर्क को तैयार करने का काम दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिया जाए ताकि मई से पहले रेगुलेटर संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी की जा सके।
मंत्रालय ने इस मामले में अब हाउसिंग मिनिस्टरी से राय मांगी है। शहरी विकास मंत्रालय के सू्त्रों का कहना है कि चूंकि दिल्ली में रियल एस्टेट कानून लागू करने की जिम्मेदारी शहरी विकास मंत्रालय के पास है इसलिए उसकी चिंता यह है कि तय अवधि यानी अगले साल मई तक दिल्ली में यह कानून पूरी तरह से लागू हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि मई से पहले न सिर्फ रेगुलेटर और रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्यों का चयन कर लिया जाए, बल्कि उनके लिए ऑफिस, उनकी वेबसाइट और कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी की जा सके।
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उम्मीद की जा रही है कि अगले एक दो दिन में हाउसिंग मिनिस्टरी भी अपनी राय गृह मंत्रालय को भेज देगी। उसके बाद गृह मंत्रालय इस मामले में आखिरी फैसला कर सकेगा। रियल एस्टेट कानून लागू होने के बाद न सिर्फ बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगेगी बल्कि प्रापर्टी डीलरों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा।