पढ़िए- 2 शादी और 2 हनीमून मनाने वाली इस महिला की कहानी, सामने आया सनसनीखेज राज
महिला (46) ने अपनी उम्र 24 साल बताते हुए मेजर से चैटिंग की और आर्य समाज पद्धति से विवाह कर लिया। इसके बाद महिला मेजर के साथ हनीमून मनाने अंडमान-निकोबार भी गई थी।
नई दिल्ली/इंदौर, जेएनएन। पहले पति के रहते दूसरी शादी और फिर दूसरा हनीमून मनाने का मामला आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन यह घटना दिल्ली में हुई है। दरअसल, इंदौर की महिला ने खुद को कुंवारी बताते हुए सेना में तैनात दिल्ली के मेजर से शादी की फिर हनीमून भी मनाया। पूरे मामला का खुलासा हुआ तो मेजर के पैरों से जमीन ही खिसक गई। इसके बाद मेजर ने मुकदमा दायर कर दिया। यह शातिर महिला इंदौर की रहने वाली है और उसके इस काम में न केवल पति ने साथ दिया, बल्कि उनकी दोनों बेटियों ने भी इस साजिश में भूमिका अदा की।
वहीं, ताजा घटनाक्रम में सीएसपी की पत्नी और दिल्ली निवासी मेजर के बीच आर्य समाज पद्धति से हुए विवाह को इंदौर स्थित कुटुंब न्यायालय ने अब शून्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार सुबह ही इस मामले में अंतिम बहस सुनी थी और शाम करीब पांच बजे फैसला भी सुना दिया, जिसमें दिल्ली निवासी मेजर की शादी को शून्य घोषित किया गया है।
खुद को अविवाहित बता की थी मेजर से शादी
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी मेजर अंकुर सिंह ने 19 जनवरी 2019 को पुलिस से शिकायत की थी कि इंदौर में पदस्थ रहे एक सीएसपी की पत्नी और महिला एवं बाल विकास विभाग में परियोजना अधिकारी ने खुद को अविवाहित बताकर उन्हें प्रेमजाल में फंसा लिया और उनके साथ आर्य समाज में शादी भी कर ली।
2 बेटियों की मां खुद को 24 साल का बताकर करती थी मेजर से चैटिंग
शिकायत में अंकुर सिंह ने यह भी कहा था कि सीएसपी की पत्नी से उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। महिला ने अपनी उम्र 24 साल बताते हुए चैटिंग की थी, जबकि वह 46 साल की है। बाद में दोनों ने आर्य समाज पद्धति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद महिला मेजर के साथ हनीमून मनाने अंडमान-निकोबार भी गई थी।
मेजर ने हनीमून पर खर्च 7 लाख रुपये भी मांगे
पुलिस में शिकायत करने के साथ ही मेजर ने विवाह को शून्य घोषित करने के लिए कुटुंब न्यायालय में भी गुहार लगाई थी। इसमें उन्होंने यह मांग भी की थी कि उन्हें हनीमून पर खर्च किए गए साढ़े सात लाख रुपये भी आरोपित महिला से दिलवाए जाएं।
कोर्ट में बयान देने नहीं आई महिला
महिला कोर्ट में बयान देने नहीं आई। इस पर कोर्ट ने मामले में एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उसका सुनवाई का अवसर समाप्त कर दिया था। महिला के वकील के अनुसार, उसकी तरफ से आवेदन भी दिया गया था कि तबीयत खराब है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है, लेकिन कोर्ट ने आवेदन खारिज करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई कर दी। अदालत अब स्पीड पोस्ट से फैसले की कॉपी महिला को भेजेगी।
सच का पता चलने पर इंदौर के अन्नपूर्णा थाने में पीड़ित मेजर द्वारा सीएसपी की पत्नी और महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी पर धोखा धड़ी कर शादी करने वह मकान हड़पने का केस दर्ज करवाया गया था। इस मामले में शिकायत मिलने पर डीआईजी ने एसआईटी गठित की थी। जिसमें एडिशनल एसपी हेड क्वार्टर मनीषा पाठक सोनी की टीम ने जांच के बाद सीएसपी की पत्नी को दोषी पाते हुए एक रिपोर्ट अन्नपूर्णा थाने को पेश की थी।
वहीं, सीएसपी की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मेजर अंकुर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। पूरे मामले में पेंच यह फस गया है कि सही कौन बोल रहा था? यह अभी स्पष्ट नहीं था। सीएसपी की पत्नी महिला बाल विकास अधिकारी भी है।