एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने पर 1 महिला समेत 3 को मिली 10 साल से अधिक की सजा
वाहिद ने भी लड़की से दुष्कर्म किया और 60 हजार रुपये में दिल्ली तुगलकाबाद निवासी शीला को बेच दिया। शीला ने किशोरी से देह व्यापार कराना शुरू कर दिया।
फरीदाबाद, जेएनएन। सूरजकुंड क्षेत्र में 15 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म व देह व्यापार में धकेलने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने महिला सहित तीन दोषियों को सजा सुनाई है। सूरजकुंड थाने में 18 जुलाई 2017 को लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को मोहम्मद कलाम नामक युवक भगा ले गया था। कलाम ने किशोरी से दुष्कर्म किया। इसके बाद वाहिद नाम के शख्स को दे दिया।
वाहिद ने भी उससे दुष्कर्म किया और 60 हजार रुपये में दिल्ली तुगलकाबाद निवासी शीला को बेच दिया। शीला ने किशोरी से देह व्यापार कराना शुरू कर दिया। जुलाई 2017 में किसी ने लड़की के पिता को फोन पर बताया कि उसकी बेटी तुगलकाबाद में है। वह वहां जाकर बेटी को छुड़ाकर लाया।
लड़की के बयान पर पुलिस ने कलाम, वाहिद और शीला को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, अनैतिक गतिविधि, मानव तस्करी, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत ने शीला को 10 साल की जेल व 20 हजार रुपये जुर्माना, कलाम को 20 साल की जेल और 28 हजार रुपये जुर्माना, वाहिद को 10 साल की जेल और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।