Delhi News: पूर्व CM कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को मिली जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैं आरोपित
Delhi मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में जमानत मिल गई। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व सीएम के भतीजे को खाद घोटाले से जुड़े मामले में जमानत दी है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उर्वरक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है। घोटाला के बदले रिश्वत के रूप में 685 करोड़ रुपये का भुगतान करने का दावा किया गया था।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा कि जांच के दौरान पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया और अब उन्हें हिरासत में भेजने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसे में उन्हें जमानत दी जाती है। अदालत ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए 23 दिसंबर को रतुल पुरी को पेश होने का आदेश दिया था।
अदालत में पेश हुए रतुल पुरी
पुरी अदालत के आदेश पर बुधवार को पेश हुए थे। वहीं, ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने पुरी की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी ने दावा किया कि अगर पुरी को राहत दी जाती है, तो आरोपित न्याय से भाग सकते हैं। राणा ने कहा कि पुरी गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं और सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाले के भी हैं आरोपित
पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टर घोटाले और मोजर बेयर घोटाले से जुड़े मामलों में भी आरोपित हैं। हालांकि, वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। ईडी के अनुसार उर्वरक घोटाला मामले में राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह और इफको के प्रबंध निदेशक और सीईओ यूएस अवस्थी भी शामिल हैं।
अवस्थी और इंडियन पोटाश लिमिटेड के एनआरआई बेटों को भुगतान किए गए 685 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध कमीशन से संबंधित है।ईडी ने आरोप लगाया है कि इफको में अवस्थी और अन्य ने अपराध की आय अर्जित की।इसका एक हिस्सा अवस्थी और अन्य द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया।
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