विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 15, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

फिर मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, PWD ने दिया 27 लाख चुकाने का नोटिस

By JP YadavEdited By:
Published: Thu, 15 Jun 2017 12:27 PM (IST)Updated: Thu, 15 Jun 2017 07:05 PM (IST)

दो महीने पहले यानी अप्रैल 2017 में शुंगलू समिति ने इस दफ़्तर का आवंटन अवैध करार दिया था। एलजी ने भी इस आवंटन को रद कर दिया था।

फिर मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, PWD ने दिया 27 लाख चुकाने का नोटिस
फिर मुश्किल में अरविंद केजरीवाल, PWD ने दिया 27 लाख चुकाने का नोटिस

नई दिल्ली (जेएनएन)। फरवरी-मार्च में हुए गोवा-पंजाब विधानसभा चुनाव में हारने के बाद फिर दिल्ली एमसीडी  चुनाव में शिकस्त खाने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की मुश्किलें कम होने की नाम ही नहीं ले रही हैं। दिल्ली में सत्तासीन अरविंद केजरीवाल सरकार पर विरोधी तो विरोधी अपने (कपिल मिश्रा और कुमार विश्वास) भी हमलावार हैं।

इस बीच ताजा मामले में दिल्ली सरकार के ही पीडब्लयूडी विभाग ने आम आदमी पार्टी को उनके राउज एवेन्यू स्थित दफ्तर को लेकर नोटिस भेजा है।

विभाग ने अपने नोटिस में AAP को 27 लाख रुपये का किराया चुकाने को कहा है इसके अलावा पार्टी को दफ्तर खाली करने को भी कहा गया है।

वहीं, AAP मुखिया अरविंद केजरीवाल सरकार ने ही अपनी पार्टी को नोटिस भेजा है और पार्टी को नोटिस भेजकर 27 लाख 73 हज़ार रुपये चुकाने को कहा है। 

पीडब्ल्यूडी ने यह नोटिस मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गु्प्ता के नाम से भेजा था। इस नोटिस में साफ लिखा है कि किसी भी प्रावधान के तहत अवैध कब्जे को आधिकारिक रूप से आवंटित नहीं किया जा सकता है। पार्टी ने जितने दिनों तक इस जगह पर अवैध रूप से कार्यालय संचालित किया है इसका जुर्माना देना होगा।

यह भी पढ़ेंः राष्ट्रपति चुनावः कांग्रेस की चाल से विपक्षी गठबंधन में अलग-थलग पड़े केजरीवाल 

यह है दिक्कत

यहां पर बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पीडब्ल्यूडी को एक याचिका भेज कर पार्टी के वर्तमान कार्यालय से ही काम संचालित करने की अनुमति मांगी थी। इसके जवाब में पीडब्ल्यूडी ने पार्टी को नोटिस भेजते हुए 27 लाख रुपये का जुर्माना चुकाने को कहा है।

नोटिस में विभाग ने तर्क देते हुए कहा कि पार्टी को ये कार्यालय आवंटित किया ही नहीं जा सकता, उपराज्यपाल भी इसे पहले ही रद कर चुके हैं।

 बताया जा रहा है कि AAP ने जल्द ही अपना पार्टी कार्यालय खाली नहीं किया तो समय बढ़ने के साथ इस राशि में इजाफा होता चला जाएगा।

इसलिए हुई परेशानी

दो महीने पहले यानी अप्रैल 2017 में शुंगलू समिति ने इस दफ़्तर का आवंटन अवैध करार दिया था। एलजी ने भी इस आवंटन को रद कर दिया था और PWD विभाग ने आम आदमी पार्टी ये जगह तुरंत खाली करने के आदेश दिए थे।