सिंगल यूज प्लास्टिक पर होटल, रेस्त्ररां व सभी व्यावसायिक संस्थानों पर लगेगा 50,000 जुर्माना
शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके दायरे में आम लोग भी आएंगे।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सिंगल यूज प्लास्टिक और इसके कचरे का सही निपटान नहीं करने वाले व्यावसायिक संस्थानों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की तैयारी है। शहरी विकास विभाग और पर्यावरण विभाग ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके दायरे में आम लोग भी आएंगे। अब कोई कचरा फैलाते मिला तो उस पर एक हजार रुपये कम से कम जुर्माना होगा। दिल्ली सरकार की मंजूरी मिलते ही इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। कूड़ा जलाते हुए पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दिल्ली में रोजाना 690 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। जिसे अक्सर लोग इधर-उधर फेंक देते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के तहत जुर्माने के प्रावधान को अधिसूचित किया जाएगा।
मिली जानकारी के मुताबिक, अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे का सही निस्तारण नहीं होने पर दिल्ली में जुर्माने का उचित प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अब प्लास्टिक कचरे का सही निपटान करना लोगों के लिए अनिवार्य होगा। इसके दायरे में सामाजिक फंक्शन (शादी समारोह व भंडारा आदि) के साथ होटल, रेस्त्ररां व सभी व्यावसायिक संस्थान होंगे। इसके तहत अगर आम नागरिक भी प्लास्टिक कचरे के जरिये गंदगी फैलाएगा तो उसे न्यूनतम एक हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा।
वहीं व्यावसायिक संस्थान अगर प्लास्टिक कचरे का निपटान ठीक से नहीं करेंगे तो उन पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने के दायरे में प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां भी होंगी। इसके अलावा समारोह स्थल पर प्लास्टिक फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद में प्लास्टिक बैग, की बोतलें, कप-प्लेट आदि शामिल हैं।
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