गर्भावस्था जमानत पाने का आधार नहीं : दिल्ली पुलिस
दिल्ली दंगा मामले में आरोपित जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (जेसीसी) की सदस्य सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट से एक दिन का समय मांगा।
By Edited By: Published: Mon, 22 Jun 2020 08:39 PM (IST)Updated: Mon, 22 Jun 2020 08:40 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली दंगा मामले में आरोपित एमफिल की छात्रा और सीएए व एनआरसी विरोधी जामिया कोर्डिनेशन कमेटी (जेसीसी) की सदस्य सफूरा जरगर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि गर्भवती होना जमानत पाने का आधार नहीं है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि आरोपित के खिलाफ गंभीर अपराध का मामला दर्ज है और उसे जमानत नहीं दी जा सकती। पुलिस ने कहा कि आरोपित के खिलाफ पुख्ता सुबूत हैं जोकि दंगे में उसकी सीधी भूमिका साबित करते हैं।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें