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बिसाहड़ा कांड: आजम खान व जेलर के खिलाफ अर्जी दायर

गौ रक्षा हिंदू दल ने कोर्ट में अर्जी दायर कर कैबिनेट मंत्री आजम खान व तत्कालीन जेलर एसके पांडे पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 19 Oct 2016 07:15 PM (IST)Updated: Thu, 20 Oct 2016 07:35 AM (IST)

नोएडा, जागरण संवाददाता। बिसाहड़ा कांड में जेल में बंद रवि की न्यायिक अभिरक्षा में हुई मौत के मामले में गौ रक्षा हिंदू दल ने कोर्ट में अर्जी दायर कर कैबिनेट मंत्री आजम खान व तत्कालीन जेलर एसके पांडे पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आरोप है कि दोनों की मिलीभगत से जेल में हत्या की साजिश रची गई और प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ना सहते-सहते अंत में रवि ने न्यायिक अभिरक्षा में दम तोड़ दिया। इसके पीछे मुख्य वजह रवि के पिता का गौहत्या के मामले में गवाह होना है।

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गौ रक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने बताया कि कोर्ट में उन्होंने अधिवक्ता परविंदर नागर व वीरेंद्र नागर के माध्यम से अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि जेल में बंद रवि को मारने की साजिश प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान व जेलर एसके पांडे ने मिल कर रची। ईकोटेक एक थाना पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की थी। कोर्ट ने रिपोर्ट नहीं दर्ज करने के संबंध में ईकोटेक एक पुलिस से 28 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

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याचिका में कहा गया है कि रवि के पिता रणवीर गौहत्या के मामले में गवाह हैं। गौहत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी मंत्री आजम खान के दबाव में पुलिस ने इकलाख के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी नहीं की। रवि को पिता के गवाह होने की वजह से निशाना बनाया गया। अक्सर जेल में पिटाई की जाती थी। था। पुलिस 28 अक्टूबर तक अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।

यह है पूरा मामला

बिसाहड़ा गांव में 2015 में 28 सितंबर की रात गौहत्या की सूचना पर इकलाख की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। गांव के 18 युवकों को जेल भेजा गया। उनमें से एक युवक रवि की पिछले दिनों न्यायिक अभिरक्षा में मौत हो गई थी। डाक्टरों के मुताबिक मौत सही समय पर इलाज न मिलने से हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है।

इकलाख की हत्या के बाद कोर्ट की शरण लेकर ग्रामीणों ने इकलाख पक्ष के सात लोगों पर गौहत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की। ग्रामीणों की मांग थी कि कोर्ट ने छह लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, तो मुकदमे में नामजद सातवें व्यक्ति और इकलाख के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है।


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