Delhi Challan News: दिल्ली-एनसीआर के लोग जल्द कर लें ये काम, वरना सड़कों पर नहीं दौड़ा सकेंगे अपने निजी वाहन
Delhi Challan News दिल्ली पुलिस के इस प्रस्ताव में ऐसे व्यावसायिक वाहन चालकों को पीयूसीसी व अन्य परमिट आदि देने पर रोक लगाने की मांग की है जिन्होंने चालान नहीं जमा किए हैं। ऐसे वाहनों के दिल्ली में चलने पर रोक भी लगाई जा सकती है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददादा। दिल्ली में सफर करने के दौरान आपकी निजी कार का किसी खामी की वजह से या फिर आपकी गलती से चालान कटा है तो सतर्क हो जाएं। इस कड़ी में जल्द से जल्द अपने वाहन का बकाया चालान अदा कर दें, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस की अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली सख्ती के बाद आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि यातायात चालान समय पर जमा न करना आने वाले दिनों में और भारी पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की सख्ती के मुताबिक, ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने चालान लंबे समय से नहीं जमा किए हैं, उन्हें पाल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) और परमिट जैसे अन्य दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे।
यहां पर बता दें कि कुछ महीने पहले दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्रलाय के साथ-साथ दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के पास इस बाबत प्रस्ताव भेजा था और सख्ती करने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस के इस प्रस्ताव में ऐसे व्यावसायिक वाहन चालकों को पीयूसीसी व अन्य परमिट आदि देने पर रोक लगाने की मांग की है, जिन्होंने चालान नहीं जमा किए हैं। बता दें कि ऐसे वाहन चालकों को एसएसएम के जरिये भी नोटिस जाता है, बावजूद इसके लोग चालान की रकम भरने में आनाकानी कर रहे हैं।
वहीं, दिल्ली यातायात पुलिस के अधिकारियों का यह भी कहना है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में वाहन मालिक चालान नहीं जमा करते हैं। इसके यह निर्णय लिया गया है। चालान जमा नहीं करने वालों में दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर के दर्जनभर शहरों के लोग भी हैं।
बता दें कि वर्ष 2021 के में कुल किए चालान में से केवल 10 प्रतिशत लोगों ने ही चालान जमा किए हैं। बाकी चालान लंबित हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 50,91,592 नोटिस एसएमएस, पोस्ट के माध्यम से रेड लाइट जंप करने, ओवर स्पीडिंग, स्टाप लाइन आदि के चालान किए गए। इनमें से केवल 5,71,479 वाहन मालिकों ने ही चालान जमा किए।
जुर्माने की राशि
- बिना आरसी के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माने का नियम है।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है
- ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता है
- वाहन की ओवरस्पीडिंग पर 2000 रुपये का जुर्माना लगता है।
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