Odd Even Scheme: जुर्माने की राशि पर कल हो सकता है फैसला, मंत्री ने कहा- हो रहा विचार
Odd Even Scheme in Delhi परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की सोमवार को ऑड-इवेन की तैयारियों को लेकर होने वाली बैठक में बताया कि इस पर विचार किया जाएगा।
नई दिल्ली, जेएनएन। Odd Even Scheme: राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से फिर लागू हो रहे ऑड-इवेन नियमों का उल्लंघन करने पर संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित है। लेकिन दिल्ली सरकार फिलहाल जुर्माने की राशि पर विचार कर रही है कि इसे कम किया जाए या नहीं।
परिवहन मंत्री ने कहा हो रहा विचार
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की सोमवार को ऑड-इवेन की तैयारियों को लेकर होने वाली बैठक में बताया कि इस पर विचार किया जाएगा। इसे कम करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। ऑड-इवेन नियम के तहत वाहनों की पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक के आधार पर एक दिन केवल सम अंक के वाहन और अगले दिन केवल विषम अंक के वाहन सड़कों पर चलते हैं।
जनवरी और अप्रैल 2016 में लागू हुआ था यह नियम
इससे पहले जनवरी और अप्रैल 2016 में दिल्ली सरकार ने ऑड-इवेन योजना लागू की थी। उस समय इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालांकि जुर्माने को लेकर अंतिम फैसला अभी नहीं लिया गया है, क्योंकि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत उल्लंघन के कई मामलों को एक साथ जोड़ने की अधिसूचना को दिल्ली सरकार ने अभी अधिसूचित नहीं किया है।
सरकार के पास है जुर्माना कम करने का अधिकार
उन्होंने कहा कि सरकार के पास जुर्माना कम करने का अधिकार है। मोटर व्हीकल कानून की धारा 115 के तहत ऑड-इवेन नियम के उल्लंघन पर जुर्माने को संशोधन के बाद 2000 रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है। ये संशोधन इस साल एक सितंबर से लागू किए गए हैं।
4 से 15 नवंबर तक होगी ऑड इवेन की व्यवस्था
दिल्ली सरकार ने हाल ही में यह एलान किया है कि इस साल चार नवंबर से 15 नवंबर तक राजधानी में ऑड इवेन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि पड़ोसी राज्य में फसल अवशेष जलाए जाने की वजह से इन दिनों में ही सबसे ज्यादा प्रदूषण होने की उम्मीद है। इस व्यवस्था से लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सकेगी।