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डीडीए ने दी बड़ी सौगात, दिल्ली में अब निजी जमीन पर भी खोले जा सकेंगे पेट्रोल पंप

योजना के तहत सीएनजी (Compressed natural gas) और ई चार्जिंग स्टेशन (Electric charging station) खोलने वालों को कन्वर्जन शुल्क में 50 से 95 फीसद की विशेष छूट दी जाएगी।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 08:48 PM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 07:38 AM (IST)
डीडीए ने दी बड़ी सौगात, दिल्ली में अब निजी जमीन पर भी खोले जा सकेंगे पेट्रोल पंप

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जंग में बड़ी पहल करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) ने निजी जमीन पर भी पेट्राेल पंप (Petrol Pump) खोलने की इजाजत दे दी है। इसके लिए केवल कन्वर्जन शुल्क जमा कर जमीन का भू उपयोग बदलवाना होगा। खास बात यह है कि सीएनजी (Compressed natural gas) और ई चार्जिंग स्टेशन (Electric charging station) खोलने वालों को कन्वर्जन शुल्क में 50 से 95 फीसद की विशेष छूट दी जाएगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल (lieutenant governor Anil Baijal) की स्वीकृति के बाद डीडीए ने बुधवार शाम इस आशय की अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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सीएनजी स्टेशन खोलने वालों को राहत

अभी तक दिल्ली में पेट्रोल पंप अथवा सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए जमीन के लिए डीडीए को आवेदन करना पड़ता था और डीडीए लीज पर ही जमीन आवंटित करता था। ऐसे में बहुत बार यह समस्या आ जाती थी कि जहां पर कोई ऑयल कंपनी पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस देना चाह रही होती थी, वहां डीडीए के पास उपयुक्त जमीन नहीं होती थी। जहां डीडीए के पास जमीन होती थी, वहां ऑयल कंपनियों को व्यवसाय नजर नहीं आता था। इस झंझट में पेट्रोल पंप चलाने के इच्छुक लोग सीएनजी अथवा ई- चार्जिंग स्टेशन लगाने में तो बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते थे।

करना होगा अलग से कन्वर्जन शुल्क का भुगतान

इसी समस्या के समाधान की दिशा में डीडीए ने दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 57 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब निजी जमीन पर भी पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत दे दी है। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की दो श्रेणियों बनाते हुए उनमें तीन प्रावधान किए गए हैं। अलग-अलग दर से कन्वर्जन शुल्क का भुगतान कर जमीन का भू उपयोग बदलवाया जा सकता है।

खास बात यह कि इनमें प्रदूषण रहित दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन लगाने पर कन्वर्जन शुल्क में 95 फीसद छूट देना भी शामिल है। यह छूट रिज और रिक्रिएशन पार्क की जमीन को छोड़कर किसी भी जमीन पर मिलेगी। सीएनजी स्टेशन लगाने पर कन्वर्जन शुल्क में 50 फीसद की छूट दी जाएगी जबकि दोनों स्टेशन लगाने पर यह छूट 75 फीसद की होगी।

ई-वाहनों को मिलेगा बढ़ावा : डीडीए उपाध्यक्ष

तरुण कपूर (उपाध्यक्ष, डीडीए) का कहना है कि दिल्ली में वाहनों की बढ़ती संख्या और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए इस दिशा में उपराज्यपाल की स्वीकृति से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जब पर्याप्त स्टेशन होंगे तो सीएनजी और ई वाहनों के परिचालन को भी बढ़ावा मिलेगा।

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