Delhi News: अब दिल्ली में संपत्ति खरीदना होगा महंगा, सरकार ने सर्किल रेट में 20 प्रतिशत की छूट को किया खत्म
कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद पटरी पर लाैट चुकी अर्थव्यवस्था के चलते दिल्ली सरकार ने संपत्तियों के सर्कल रेट पर 20 प्रतिशत की छूट को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि वह अब सर्कल रेट पर ऐसी कोई छूट नहीं देगी।
नई दिल्ली [वी के शुक्ला]। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद पटरी पर लाैट चुकी अर्थव्यवस्था के चलते दिल्ली सरकार ने संपत्तियों के सर्कल रेट पर 20 प्रतिशत की छूट को बंद करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि वह अब सर्कल रेट पर ऐसी कोई छूट नहीं देगी। इस बारे में राजस्व विभाग ने 30 जून को आदेश जारी कर दिए। इसके तहत एक जुलाई से सर्कल रेट पर चल रही 20 प्रतिशत की छूट वापस ले ली गई है।
ज्यादा पैसे करने होंगे खर्च
इससे जाहिर है कि अब दिल्ली में जमीन खरीदना पहले से महंगा हो जाएगा।जमीन खरीदने वालों को संपत्ति की रजिस्ट्री पर ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से धीमी पड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के मकसद से सरकार ने सर्कल रेट पर छूट का ऐलान किया था।
कोरोना के कारण सरकार ने दी थी छूट
सरकार ने अपने ऐलान में कहा था कि एक अप्रैल, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक छूट दी जाएगी। यह छूट सभी तरह की संपत्ति यानी वाणिज्यिक, आवासीय और औद्योगिक तीनों श्रेणियों में दी गई थी। हालांकि, रफ्तार को और तेजी देने के लिए इस छूट को 31 दिसंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्लीवालों को राहत देते हुए इस छूट को जनवरी 2022 से फिर दूसरी बार 30 जून 2022 तक के लिए बढ़ाया दिया था।
बढ़ रहे हैं संपत्तियों के दाम
कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। दिल्ली और इसके आसपास मौजूद इलाकों में संपत्तियों के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में संपत्तियों को आठ श्रेणियों में बांटकर सर्कल रेट तय करने की तैयारी चल रही है।