नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर मुफ्त पानी और शौचालय की सुविधा मुहैया कराने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) बाध्य नहीं है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एक प्रश्न का जवाब देते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रविधानों का हवाला देते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर मुफ्त पानी और शौचालय की सुविधा देने का फैसला सिर्फ डीएमआरस के अधिकार क्षेत्र में है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रविधानों के तहत DMRC का दायित्व नहीं है कि वह मुफ्त पेयजल और शौचालय की सुविधा मुहैया कराए।

दुकानों से खरीद सकते हैं पानी

उन्होंने बताया कि डीएमआरसी ने भुगतान के जरिए आप स्टेशनों से पानी ले सकते हैं और कई स्टेशनों पर शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां आप शुल्क देकर सेवा ले सकते हैं। पानी के लिए स्टेशनों पर दुकानों, क्योस्क, वाटर एटीएम की सुविधा दी गई है।

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इसके अलावा, उन्होंने सभी स्टेशन कर्मचारियों को यात्रियों को मांग पर पीने का पानी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि आपातकाल के मामले में, यात्री मेट्रो स्टेशनों पर जहां भी उपलब्ध हो, स्टेशन स्टाफ शौचालय सुविधा का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं।

Edited By: Geetarjun