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दिशा-निर्देश तैयार होने तक ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रहेगी रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि ने कहा कि एक बार नियम तैयार हो जाएं, उसके बाद ऑनलाइन फार्मेसी दवाओं की बिक्री कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

By Edited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 07:52 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 09:26 PM (IST)
दिशा-निर्देश तैयार होने तक ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रहेगी रोक

नई दिल्ली,जेएनएन। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने के फैसले पर ऑनलाइन फार्मेसी की ओर से दाखिल आवेदन पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने कहा कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के नियंत्रण को लेकर जब तक दिशा-निर्देश तैयार नहीं हो जाते, तब तक अदालत का रोक को लेकर दिया गया आदेश प्रभावी रहेगा।

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मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा कि एक बार नियम तैयार हो जाएं, उसके बाद ऑनलाइन फार्मेसी दवाओं की बिक्री कर सकती है। समस्या यह है कि इसे नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

ऑनलाइन फार्मेसी की तरफ से दाखिल आवेदन में दवाओं की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है। आवेदन में दलील दी गई कि उन्होंने इसके लिए लाइसेंस लिया है और ऑनलाइन प्लेटफार्म पर कोई दवा अवैध तरीके से नहीं बेची जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि डॉक्टरों की लिखी दवाओं को ही ऑनलाइन बेचा जा रहा है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन की ओर से 31 जनवरी 2019 तक ड्रग एंड केमिस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2018 को अधिसूचित करने तक ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

याचिकाकर्ता जहीर अहमद ने ऑनलाइन दवाओं को बिक्री को लेकर जनहित याचिका दायर कर सवाल उठाया था कि बगैर डॉक्टरों के परामर्श के लाखों दवाएं इंटरनेट के जरिए बिना किसी नियम-कानून के बेची जा रही हैं। इससे मरीज की जान को तो खतरा होता ही है, साथ ही डॉक्टरों के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है।


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