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फायर एनओसी के बिना फार्म हाउस को लाइसेंस नहीं

निगम में तीनों दल भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य इस पक्ष में दिखाई दिए कि बिना फायर एनओसी के लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 03:03 PM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 03:03 PM (IST)
फायर एनओसी के बिना फार्म हाउस को लाइसेंस नहीं
फायर एनओसी के बिना फार्म हाउस को लाइसेंस नहीं

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दक्षिणी दिल्ली इलाके में चलने वाले फार्म हाउस को लाइसेंस निगम बिना अग्निशमन विभाग (फायर) के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के देने के पक्ष में नहीं हैं। निगम चाहता कि लाइसेंस तब जारी किया जाए जब फॉर्म हाउस संचालक फायर विभाग से एनओसी लेकर आएं। दरअसल, पिछले वर्ष करोलबाग के अर्पित होटल अग्निकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने ऐसे मोटल और होटल और फार्म हाउस पर सीलिंग के आदेश दिए थे जो नियमों का उल्लंघन करके चलाए जा रहे हैं।

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इसके बाद निगम ने इन फार्म हाउसों को राहत देने के लिए लाइसेंस देकर चलाने की योजना बनाई है। निगम ने इसके लिए नीति भी बना ली है। इस नीति के तहत फार्म हाउस संचालक को लाइसेंस के आधार पर वहां पर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति होगी। हालांकि नीति में केवल फार्म हाउस को लाइसेंस देकर उन्हें आयोजन की छूट देने की बात थी। जब स्थायी समिति में शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो सदस्यों ने फायर विभाग की एनओसी के बिना लाइसेंस देने पर आपत्ति जताई।

निगम में तीनों दल भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्य इस पक्ष में दिखाई दिए कि बिना फायर एनओसी के लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि तैयार नीति में लाइसेंस लेने के बाद फायर एनओसी लेने का प्रावधान था और समिति के सदस्य फायर एनओसी लेने के बाद लाइसेंस देने के पक्ष में थे। कांग्रेस पार्षद वेदपाल ने कहा कि चूंकि फार्म हाउस में लाखों रुपये के खर्च के बाद एक आयोजन होता हैं।

इन आयोजनों में शादी से लेकर पारिवारिक कार्यक्रम भी शामिल होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग भी आते हैं। अगर निगम बिना फायर एनओसी के इन लाइसेंस दे देगा तो यहां आने वाले लोगों की जान से खिलवाड़ होगा। इसलिए पहले वह फायर विभाग से एनओसी लाए तब ही उसे लाइसेंस दिया जाएगा।

इस पर भाजपा के पार्षद राजपाल भी इसी पक्ष में दिखाई दिए कि बिना फायर एनओसी के लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही उसे आपात स्थिति में लोगों के बचाव के लिए भी इंतजाम करने होंगे। समिति में प्रस्ताव पर चर्चा तो हुई लेकिन, सदस्यों के सुझावों का संशोधन के बाद इसे पारित नहीं किया जा सका। अगली स्थायी समिति की बैठक में इस पर फिर से चर्चा की जाएगी।

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