2012 Delhi Nirbhaya case: निर्भया की मां बोली- '7 साल किया इंतजार तो एक सप्ताह और सही'
2012 Delhi Nirbhaya case जेल प्रशासन स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर यह बताएगा कि चारों दोषियों ने अपने किन अधिकारों का इस्तेमाल किया है और क्या विकल्प बचे हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। 2012 Delhi Nirbhaya case: चारों दोषियों (विनय, अक्षय, मुकेश और पवन) के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने के लिए निर्भया की मां की याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद डेथ वारंट पर विचार किया जाएगा। वहीं, सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के वकील एपी सिंह को फटकार लगाई है।
मिली जानकारी के मुताबिक, अब इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी, क्योंकि निर्भया मामले के एक दोषी ने फांसी की सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है। कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है, ऐसे में डेथ वारंट पर विचार नहीं हो सकता है।
वहीं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्भया की मां ने कहा कि जब सात साल तक इंतजार किया है, तो एक सप्ताह और सही।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा (Additional Sessions Judge Satish Kumar Arora) की अदालत में सुनवाई के दौरान मामला स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार का मामला लंबित है, तब तक आगे की सुनवाई संभव नहीं है।
वहीं, बता दें कि जेल प्रशासन के अनुसार, चारों दोषियों की पेशी से जुड़ा प्रोडक्शन वारंट नहीं मिला है। ऐसे में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। जेल प्रशासन स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर यह बताएगा कि चारों दोषियों ने अपने किन अधिकारों का इस्तेमाल किया है और क्या विकल्प बचे हैं।
य़हां पर बता दें कि तकरीबन सात साल पहले 16 दिसंबर, 2012 को वसंत विहार इलाके में घर लौट रही निर्भया के साथ बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और बाद में शारीरिक प्रताड़ना के चलते उसकी मौत हो गई थी।