Move to Jagran APP

Nirbhaya Case : दोषी पवन के पिता की याचिका खारिज, गवाह की विश्वसनीयता पर उठाया था सवाल

निर्भया के दोषी पवन के पिता की उस याचिका को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गवाह के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी।

By Mangal YadavEdited By: Published: Mon, 27 Jan 2020 04:28 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jan 2020 04:28 PM (IST)
Nirbhaya Case : दोषी पवन के पिता की याचिका खारिज, गवाह की विश्वसनीयता पर उठाया था सवाल

नई दिल्ली, एएनआइ। निर्भया के दोषी पवन के पिता की उस याचिका को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गवाह के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। याचिका में पवन के पिता ने गवाह पर पैसे लेकर बयान देने का आरोप लगाया था। 

loksabha election banner

इससे पहले कोर्ट सत्र न्यायालय ने दोषी पवन के पिता की याचिका पर सुनवाई कर फैसले को सुरक्षित रख लिया था। पवन के पिता ने एक मात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था।

इससे पहले अदालत ने इसी मामले को लेकर 6 जनवरी को दोषी पवन के पिता की याचिका को खारिज कर दिया था। पवन के पिता ने कहा था कि गवाह पैसे लेकर विभिन्न समाचार चैनलों को इंटरव्यू भी दिया है।

बता दें कि 2012 में दिल्ली में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक नाबालिग था जबकि एक तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर लिया था। बाकी के चार दोषियों को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। चारों दोषियों के खिलाफ एक फरवरी को फांसी देने की दिन तय किया गया है। इस फांसी की सजा को टालने के लिए दोषी कोई न कोई याचिका कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। निर्भया की मां चारों दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिलाना चाहती हैं। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.