दिल्ली HC का बड़ा आदेशः फेरा उल्लंघन में कारोबारी विजय माल्या 'भगोड़ा' घोषित
विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का आवेदन ED ने कोर्ट में दिया था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। फरार उद्योगपति विजय माल्या को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के नियमों का उल्लंघन करने के एक मामले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को 'भगोड़ा' घोषित कर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर किया है। ईडी ने फेरा नियम के उल्लंघन के मामले में माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का आवेदन पटियाला हाउस कोर्ट में दिया था।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेहरावत ने विजय माल्या को फेरा उल्लंघन मामले में समन जारी होने के बाद उपस्थित नहीं होने के मामले को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया है।
उद्योगपति विजय माल्या पर भारत के अलग-अलग बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये लेकर फरार होने का आरोप है। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि विजय माल्या 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए और न ही उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित हो पाया। ऐसे में उन्हें 'भगोड़ा अपराधी' घोषित किया गया है।
इसके अलावा दिल्ली की अदालत ने 2012 में चेक बाउंस को लेकर दायर डीआईएएल की एक याचिका पर भी माल्या के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है।