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डीडीएमए का नया आदेश- कहा साप्ताहिक और नाइट कर्फ्यू के दौरान भी मान्य होंगे ई पास

सरकार ने संक्रमण को कम करने के लिए लगातार तरह-तरह की बंदिश लगा रही थी। इसी क्रम में सरकार वीकेंड कर्फ्यू का एलान किया गया था। इसके तहत शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे इसे लागू किया गया।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Wed, 12 Jan 2022 06:55 PM (IST)Updated: Wed, 12 Jan 2022 06:55 PM (IST)
डीडीएमए का नया आदेश- कहा साप्ताहिक और नाइट कर्फ्यू के दौरान भी मान्य होंगे ई पास
छूट के लिए जारी किए गए ई-पास साप्ताहिक कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू में वैध रहेंगे।

नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली सरकार की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत अब 4 जनवरी 2022 के बाद आवश्यक सेवाओं में छूट के लिए जारी किए गए ई पास ही साप्ताहिक कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू में भी वैध रहेंगे।

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दरअसल दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती देखकर सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके लिए अलग-अलग तरीके से पास जारी किए जा रहे हैं। सरकार ने संक्रमण को कम करने के लिए लगातार तरह-तरह की बंदिश लगा रही थी। इसी क्रम में सरकार वीकेंड कर्फ्यू का एलान किया गया था। इसके तहत शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह पांच बजे इसे लागू किया गया। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट भी दी गई।

इस दौरान आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल लोगों एवं अधिकारियों को अपनी वैद्य पहचान पत्र दिखने पर आने-जाने की छूट दी गई थी। कोरोना की जांच या उसका टीका लेने जाने वालों को भी आईडी कार्ड दिखा कर जानें की छूट दी गई थी। काम करने वालों के लिए ई-पास जारी किया गया था तभी वो इसे दिखा कर जा सकेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से भी कई कदम उठाए गए हैं। कई मार्केटों में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर दुकानों को सील किया गया।

आई कार्ड दिखाकर काम-काज कर सकेंगे

डीडीएमए ने आदेश में कहा है कि जिन कार्यालयों व कर्मचारियों को छूट दी गई है, वे अपना आई कार्ड दिखाकर काम-काज कर सकेंगे। इसमें आवश्यक सेवा व इमरजेंसी सेवा में लगे कर्मचारी, न्यायाधीश व वकील, विदेशी दूतावास के कर्मचारी, डाक्टर, नर्स व पारा मेडिकल स्टाफ, एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन आने जाने वाले यात्री, इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं, परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र शामिल हैं।

इसके अलावा बैंकों, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों, बीमा और मेडिक्लेम, फार्मा कंपनियों, कोरियर सेवाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, सुरक्षा सेवाओं, पेट्रोल पंप और तेल और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट सहित छूट वाले अन्य श्रेणी के भी निजी कार्यालयों को काम करने की अनुमति होगी। साथ ही शादी समारोह में शामिल होने वाले बीस लोगों को भी आवागमन की छूट मिलेगी।

इन्हें पहले से मिली है छूट

-आवश्यक सेवा व इमरजेंसी सेवा में लगे कर्मचारी

-सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट के जज व वकील

-विदेशी दूतावास में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी

-डाक्टर, अस्पताल कर्मचारी, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ, मेडिकल आक्सीजन सप्लायर, डायग्नास्टिक सेंटर व टेस्ट लैब कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड व कर्मचारी अपना आई कार्ड दिखाकर आवागमन करेंगे।

-जो व्यक्ति कोविड जांच कराने जा रहे हैं।

-एयरपोर्ट के कर्मचारी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व आइएसबीटी आने जाने वाले यात्री अपना टिकट दिखाकर आवागमन करेंगे। -गर्भवती महिला डाक्टर की पर्ची दिखाकर जा सकेंगी अस्पताल

-छात्र अपने परीक्षा केंद्र जा सकेंगे एडमिट कार्ड दिखाकर

-खाने का सामान बेचने वाले, फल, सब्जी व डेयरी कर्मचारी

-टेलिकाम व इंटरनेट कर्मचारी

-वाटर प्यूरिफायर वाले, इलेक्टि्रशियन व प्लंबर

-पेट्रोल पंप व एलपीजी गैस एजेंसी कर्मचारी

-एटीएम, बैंक व इंश्योरेंस कर्मचारी

-जरूरी सर्विस देने वाली कंपनियों के दफ्तर

-अगर अदालतें/ ट्रिब्यूनल या कमीशन खुले है तो वकीलों के दफ्तर

-इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया-प्राइवेट बैंक-इंश्योरेंस-मेडिक्लेम कंपनियां-फार्मा (दवा कंपनियां) कंपनियां

-आरबीआइ से संबंधित पेमेंट सिस्टम आपरेटर-सभी नान-बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन

-सभी माइक्रो-फाइनेंस संस्थान-कोरियर सेवा-सामान की ढुलाई -अखबारों के वितरण का काम

-पशुओं से संबंधित सेवाएं, एनिमल केयर सेंटर, डागी के भोजन वाली दुकानें

-खेती से संबंधित सामान की दुकानें

-कोई अन्य सेवा व अत्यंत आवश्यक श्रेणी में हो।


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