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दिल्ली हाई कोर्ट ने NDMC व पुलिस को लगाई फटकार, कहा- कागजी कार्यवाही में कुशल हैं अधिकारी

हाई कोर्ट ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस को अनधिकृत अतिक्रमणों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की नाकामी नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करती हैं।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 13 Oct 2021 05:37 PM (IST)Updated: Wed, 13 Oct 2021 05:48 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट ने NDMC व पुलिस को लगाई फटकार, कहा- कागजी कार्यवाही में कुशल हैं अधिकारी
कनाट प्लेस से अवैध रेहड़ी-पटरी को हटाने का दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। कनाट प्लेस से अनधिकृत रेहड़ी-पटरी वालों को हटाने में प्राधिकारियों की विफलता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि नो वेंडिंग जोन से फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने में अधिकारियों की नाकामी का प्रभाव नागरिकों के जीवन के अधिकारों, उनके स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण को प्रभावित करती है। पीठ ने साथ ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली पुलिस को अनधिकृत अतिक्रमणों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की कड़ी चेतावनी दी।

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 एक याचिका पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि कानून लागू होना चाहिए और शहर को अवैध अतिक्रमणकारियों या विक्रेताओं द्वारा कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि अवैध अतिक्रमणकारियों और विक्रेताओं को हटाया जाए और यह सिनिश्चित किया जाए कि वहां पर दोबारा अतिक्रमण न हो। पीठ ने साथ ही एनडीएमसी के अध्यक्ष और संबंधित कार्यकारी इंजीनियर के साथ पुलिस उपायुक्त और संबंधित थाना एसएचओ को 18 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

 एनडीएमसी ने दलील दी कि पूरे कनाट प्लेस इलाके की जिम्मेदारी दो इंजीनियर को दी गई है और रात में अवैध कब्जा कर बेचने की गतिविधि शुरू होती है। एनडीएमसी की दलील को अस्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि यह प्रबंधन करना एनडीएमसी का काम है। यह निगम का काम है कि कार्य के प्रबंधन के लिए कितने अधिकारियों को तैनात करने की जरूरत है।

 कागजी कार्यवाही में कुशल एनडीएमसी अधिकारी

पीठ ने कहा कि एनडीएमसी के अधिकारी पत्र लिखने और अपने रिकॉर्ड को सही रखने में कुशल हैं, हालांकि, जमीनी स्तर पर वे अपने दायित्वों का निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। हम केवल कागजी कवायद से संतुष्ट नहीं हैं।

 लगाएं जाएं नो हाकिंग-वेंडिंग जोन के स्थायी बोर्ड

एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को दोबारा अतिक्रमण न होना सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए पीठ ने यह भी कहा कि एनडीएमसी को पूरे राजीव चौक और इंदिरा चौक क्षेत्रों में स्थायी बोर्ड लगाने चाहिए। इस पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि यह क्षेत्र रेहड़ी-पटरी प्रतिबंधित क्षेत्र है।

 एसोसिएशन ने उठाई मांग

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर मांग की है कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि कनाट प्लेस क्षेत्रों को अवैध फेरीवालों और विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। व्यापारी संघ की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव रल्ली ने कहा कि पैदल चलने वालों के उपयोग वाले फुटपाथों पर सार्वजनिक स्थानों पर फेरीवाले और विक्रेताओं का कब्जा है।


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