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नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया को भेजा पांच करोड़ रुपये की मानहानि का लीगल नोटिस

अगर शिक्षामंत्री ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो उन पर जल्द ही इस नोटिस के तहत मानहानि का दावा भी किया जाएगा। शर्मा के मुताबिक दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून व अधिनियम 1973 के नियम 139 के तहत किसी भी बच्चें का दाखिला बिना टीसी के नहीं हो सकता।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Mon, 19 Jul 2021 06:11 PM (IST)Updated: Mon, 19 Jul 2021 06:11 PM (IST)
शिक्षामंत्री को भेजा पांच करोड़ के मानहानि का लीगल नोटिस।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के सरकारी स्कूलों में दाखिले के बयान को लेकर निजी स्कूलों के संगठन नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) ने शिक्षामंत्री को पांच करोड़ रुपये के मानहानि का लीगल नोटिस भेजा। निसा अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तमाम निजी स्कूलों को छात्रों के अभिभावकों से लाकडाउन के दौरान स्कूल की वार्षिक और विकास शुल्क लेने की मंजूरी दी थी। लेकिन शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा फीस और टीसी को लेकर दिए गए बयानों के चलते निजी स्कूलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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ऐसे में निसा की तरफ से उन्हें पांच करोड़ रुपये के मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। अगर शिक्षामंत्री ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो उन पर जल्द ही इस नोटिस के तहत मानहानि का दावा भी किया जाएगा। शर्मा के मुताबिक दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून व अधिनियम 1973 के नियम 139 के तहत किसी भी बच्चें का दाखिला बिना टीसी के नहीं हो सकता। लेकिन शिक्षामंत्री कानून और नियमों को ताख पर रखकर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि शिक्षामंत्री बजट स्कूलों के बच्चों को बिना टीसी सरकारी स्कूलों में दाखिला देने की बात कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वार्षिक और विकास शुल्क जमा करने को लेकर शिक्षामंत्री ने बयान दिया था कि जो अभिभावक फीस जमा नहीं कर सकें वे निजी स्कूल से बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिए अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करा ले।

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