Nirbhaya case: दोषी मुकेश को लगा झटका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खारिज की मां की याचिका
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्भया के एक दोषी मुकेश सिंह की मां की अर्जी खारिज कर दी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्भया के दोषी मुकेश कुमार की फांसी पर रोक की अपील खारिज कर दी है। मुकेश की मां रामबाई की ओर से आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि निर्भया मामले में ही एक अन्य दोषी रामसिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि पुलिस हिरासत में उसकी हत्या की गई थी। निर्भया मामले के सभी दोषियों को झूठमूठ में फंसाया गया है। इसलिए आयोग को उसके बेटे मुकेश की गैरकानूनी फांसी पर रोक के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए।
परंतु आयोग ने अपनी जांच के आधार पर उक्त आरोप को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि जांच मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में राम सिंह की आत्महत्या को सही ठहराते हुए किसी साजिश से इनकार किया था। चूंकि किसी अधिकारी की ओर से लापरवाही नहीं पाई गई, लिहाजा आयोग ने राम सिंह के परिवार को क्षतिपूर्ति की सिफारिश न करते हुए उस केस को बंद करने का निर्णय लिया था।
चूंकि मुकेश के सह-कैदी रामसिंह की हिरासत में मौत का केस आयोग की ओर से गुण-दोष के आधार पर निपटाया जा चुका है। लिहाजा मुकेश की मां की याचिका में आयोग के संज्ञान लेने लायक कोई दम नजर नहीं आता। फांसी पर रोक के लिए मुकेश की ओर से उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष पहले ही अपील दाखिल की जा चुकी है। उन प्राधिकारियों ने न्यायिक तरीके से उनका निपटारा भी किया है। इसलिए ये मामला आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
कब होगी फांसी
निर्भया के दोषियों को कोर्ट के द्वारा जारी डेथ वारंट के हिसाब से 20 मार्च, 2020 को फांसी होगी। फांसी उन्हें सुबह 5:30 बजे दी जाएगी। इससे पहले भी निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए तीन डेथ वारंट जारी हुए थे जिसे निर्भया के गुनहगारों ने कानूनी दांव पेंच में फंसा कर टलवा दिया।
क्या हैं ताजा हालात
निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए पवन जल्लाद दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। वहीं फांसी घर में इसके बाद हलचल बढ़ गई है। इससे पहले सोमवार को भी जेल प्रशासन ने पीडब्लूडी अधिकारियों के साथ फांसी घर का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा फांसी घर की साफ-सफाई के अलावा प्लेटफार्म का भी निरीक्षण किया गया।
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