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National Herald Case : नेशनल हेराल्ड मामले में 30 जुलाई को होगी अंतिम जिरह

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य आरोपित हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि मामले में दलीलें पूरी हो गई हैं और 30 जुलाई को मामले में अंतिम सुनवाई करेगी।

By Prateek KumarEdited By: Published: Tue, 18 May 2021 06:22 PM (IST)Updated: Tue, 18 May 2021 06:22 PM (IST)
राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत के समक्ष सुबूत पेश करने की राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 30 जुलाई को अंतिम जिरह होगी। इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य आरोपित हैं। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने कहा कि मामले में दलीलें पूरी हो गई हैं और 30 जुलाई को मामले में अंतिम सुनवाई करेगी।

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पूरी हो चुकी हैं दलीलें

स्वामी ने पीठ को बताया कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और प्रतिवादियों ने अपना प्रत्युत्तर भी दाखिल किया है। मंगलवार को कांग्रेस नेताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और तरन्नुम चीमा पेश हुए। पीठ ने 22 फरवरी को स्वामी की याचिका पर गांधी परिवार, कांग्रेस महासचिव आस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन (वाइआइ) से नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। स्वामी ने 11 फरवरी के निचली अदालत के एक आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने गांधी परिवार व अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत पेश करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

निचली अदालत ने कहा था कि स्वामी की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत सबूत पेश करने के आवेदन पर उनके परीक्षण के खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा। स्वामी का आरोप है कि इन आरोपियों ने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का कर्ज दिलाया था और यंग इंडियन से 50 लाख रुपये लेकर उसे इस कर्ज की वसूली का अधिकार दे दिया। अदालत ने स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोती लाल वोहरा, ऑस्कर फर्नानडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा तथा यंग इंडियन को बतौर आरोपित समन जारी किया था। इन आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर जमानत ली थी। हालांकि, मोती लाल वोहरा का निधन होने के कारण आरोपित की सूची से उनका नाम हट चुका है।


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