ED ने CBI के साथ संयुक्त जांच पर कहा- हम दो अलग एजेंसियां हैं, मिलकर जांच करना मुश्किल
वीवीआइपी चॉपर घोटाला मामले में क्रिश्चन मिशेल तीन बिचौलिए में से एक हैं। मिशेल के अलावा ग्यूडो हेस्च्के और चार्लो गेरोसा भी बिचौलिए हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। 3600 करोड़ के वीवीआइपी चॉपर अगस्ता वेस्टलैंड सौदा घोटाला मामले में शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिचौलिए ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चन मिशेल को गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया। अदालत ने ईडी की मांग पर मिशेल को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। वहीं, दूसरी तरफ क्रिश्चन मिशेल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में मिशेल की अलग से गिरफ्तारी की और अदालत में कहा कि सीबीआइ द्वारा की गई जांच में रुपये के लेन-देन में फर्क है। ईडी ने कहा कि उन्हें 30 मिलियन यूरो के जांच की जानकारी है, जबकि सीबीआइ की जांच 37 मिलियन यूरो से अधिक की है।
ईडी ने कहा कि हम दो अलग-अलग एजेंसियां हैं और दोनों का संयुक्त तरीके से जांच करना मुमकिन नहीं है। वह अपराध में मनी लांड्रिंग की जांच करना चाहती है। ईडी ने कहा कि घोटाले में रुपये आधिकारिक तरीके से लाने के बजाय हवाला के जरिये लाए गए। उन्होंने कहा कि एक माध्यम से रुपये लाकर दूसरे माध्यम से इसका इस्तेमाल किया गया। इसकी पहचान जरूरी है।
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ईडी ने आरोप लगाया कि मिशेल ने इटली में जांच में सहयोग नहीं किया था। सुनवाई के दौरान मिशेल के वकील एल्जो के जोसेफ ने रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि मिशेल से पहले ही सीबीआइ लंबी पूछताछ कर चुकी है। ईडी की आगे की पूछताछ मिशेल के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
उन्होंने यह भी दलील दी कि दोनों एजेंसियां स्वतंत्र जांच नहीं कर रही हैं, जोकि मिशेल का बयान लेना चाहती हैं। जोसेफ ने अदालत से कहा कि रुपये के लेनदेन की सभी दस्तावेज फाइल किए जा रहे हैं और जांच एजेंसी एक बार फिर मिशेल का बयान लेने के लिए उन्हें हिरासत में लेने की बात कर रही है। वहीं तिहाड़ जेल के अलग सेल में रखे गए मिशेल को अदालत ने विशेष सुरक्षा में रखने के जेल अधिकारियों को आदेश दिए। वीवीआइपी चॉपर घोटाला मामले में क्रिश्चन मिशेल तीन बिचौलिए में से एक हैं। मिशेल के अलावा ग्यूडो हेस्च्के और चार्लो गेरोसा भी बिचौलिए हैं।