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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 04, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Mahua Moitra News: महुआ मोइत्रा का यूटर्न, आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका ली वापस

Published: Thu, 04 Jan 2024 12:55 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jan 2024 01:00 PM (IST)

Mahua Moitra ने संपदा निदेशालय द्वारा सात जनवरी तक आवास खाली करने संबंधी आदेश को चुनौती दी है। आदेश के ...और पढ़ें

आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका महुआ मोइत्रा ने ली वापस
आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका महुआ मोइत्रा ने ली वापस

HighLights

  1. लोकसभा चुनाव तक आवास में रहने की अनुमति देने का करेंगी अनुरोध
  2. सात जनवरी, 2024 तक आवास खाली करने का मिला है निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सरकारी आवास रद्द करने और सात जनवरी 2024 तक इसे खाली करने के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका को लोकसभा से निष्कासित की गई तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने बृहस्पतिवार को वापस ले लिया।

तृणमूल कांग्रेस नेता अब करेंगी ये अनुरोध 

उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह संपदा निदेशालय से संपर्क करके लोकसभा चुनाव तक आवास में रहने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगी। मोइत्रा का बयान सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि सरकार कानून के तहत निर्णय करे।

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कब तक खाली करना है सरकारी आवास?

मोइत्रा ने संपदा निदेशालय द्वारा सात जनवरी तक आवास खाली करने संबंधी आदेश को चुनौती दी है। आदेश के तहत मोइत्रा का सरकारी आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया था।

उन्हें सात जनवरी, 2024 तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया। मोइत्रा ने आगामी आम चुनावों के नतीजों तक सरकारी आवास पर अपना कब्जा बरकरार रखने की अनुमति देने का अदालत से निर्देश की मांग की थी।