Lockdown 4.0 : केजरीवाल सरकार के इस प्लान से जल्द दौड़ने लगेगी दिल्ली, अभी मिली ये छूट
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लगभग दो महीने बाद शहर में आर्थिक गतिविधियों शुरू होंगी। परिवहन सेवा शुरू होगी। सभी मार्केट खुलेंगे दुकानों में ऑड इवेन लागू होगा।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद सोमवार को दिल्ली सरकार ने भी जनता से जुड़े विभिन्न मामलों में छूट की घोषणा कर दी है। इस घोषणा को करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए हमने सभी प्रबंध किए हैं अब धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू करने का समय है।
दुकान - ऑड इवेन
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग दो महीने बाद शहर में आर्थिक गतिविधियों शुरू होंगी। परिवहन सेवा शुरू होगी। सभी मार्केट खुलेंगे, दुकानों में ऑड इवेन लागू होगा। राजधानी में बस, ऑटो, टैक्सी व ई रिक्शा परिचालन आज से शुरू हो गया है।
बसों और आरटीवी को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने सोमवार को आयोजित डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पौने दो महीने देश बंद था, अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। लाकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं। इसके आधार पर हमने लाकडाउन में ढील देने का निर्णय लिया है। राजधानी में बसों में बीस सवारी व आरटीवी में ग्यारह सवारी लेकर चलने की अनुमति होगी।
बस में चढ़ने से पहले होगी थर्मल स्क्रीनिंग
बस स्टैंड पर शारीरिक दूरी लागू करना परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होगी। बस में चढ़ने से पहले हर सवारी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सभी सार्वजनिक वाहनों के चालक को सभी सवारी उतारने के बाद गाड़ी को संक्रमण रहित करना होगा।
निर्माण में जुटेंगे सिर्फ दिल्ली के मजदूर
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टैक्सी में दो सवारी, ग्रामीण सेवा व फट फट सेवा में दो सवारी बिठाने की अनुमति होगी। राजधानी में निर्माण गतिविधि को पूरी अनुमति होगी लेकिन दिल्ली के मजदूर काम करेंगे, दूसरे राज्यों के मजदूर यहां नहीं आएंगे।
खुलेंगे सभी मार्केट
सभी मार्केट खुलेंगे लेकिन दुकानों पर ऑड इवेन लागू होगा। किसी दुकान पर शारीरिक लागू नहीं होने पर दुकान बंद कर दिया जाएगा। राजधानी में मास्क पहनकर निकलना अनिवार्य होगा।
डॉक्टर, नर्स और सफाई कर्मचारियों के लिए भी खास आदेश
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बार्डर पर डाक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, आवश्यक सामान की आपूर्ति करने वाली भरी हुई या खाली गाड़ियों के आवागमन को अनुमति मिलेगी।इन्होंने बताया कि राजधानी में कोरोना के 10054 मरीज हैं जिसमें 45 प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 160 लोगों की मौत हो गई है। जबतक वैक्सीन नहीं बनती है तबतक कोरोना खत्म नहीं होगा। हमें इसके साथ ही जीना है।
राजधानी में खुल सकेंगे
-रेस्टोरेंट (सिर्फ होम डिलीवरी, बैठकर खाने पर प्रतिबंध)
- बस (अधिकतम बीस सवारी)
-आरटीवी (अधिकतम ग्यारह सवारी)
-ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा व ई रिक्शा एक सवारी के साथ।
-ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा दो सवारी के साथ।
-मैक्सी कैब में 5 सवारियां।
-सारे मार्केट खुलेंगे, दुकानों पर आड इवेन लागू होगा।
-शादी समारोह में पचास लोगों को होगी अनुमति।
-अंतिम संस्कार में बीस लोगों को जाने की अनुमति।
-कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाएं।
-सरकारी व निजी कार्यालय खुलेंगे, निजी कार्यालय ज्यादा वर्क फ्रॉम होम को दें अनुमति।
-राजधानी के बार्डर पर डाक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, आवश्यक सामान के भरे या खाली ट्रक व कागरे को होगी अनुमति।
-कारों में दो लोग व मोटरसाइकिल पर एक सवारी को अनुमति।
-स्पोर्ट्स कांप्लेक्स व स्टेडियम (लेकिन मैच में दर्शन नहीं आ पाएंगे)
-निर्माण गतिविधि को मिली अनुमति, दिल्ली के श्रमिक कर सकेंगे काम निर्माण स्थल पर
मास्क लगाकर निकलना अनिवार्य होगा।
नहीं खुलेंगे, बंद रहेंगे
- मेट्रो
- स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान
- होटल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल,जिम, स्विमिंग पूल,
- थियेटर, बार,ऑडिटोरियम
- सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समारोह
- नाई का दूकान, स्पा, सैलून
- शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से निकलना
- 65 वर्ष से ज्यादा व दस साल से कम ऊम्र के बच्चों का निकलना, हृदय व मधुमेह रोगियो के बाहर निकलने पर रहेगा प्रतिबंध।