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Liquor Policy Case: सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, गिरफ्तारी को लेकर सदन में हुआ था हंगामा

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी है। मामले में जमानत याचिका पर आज 21 मार्च 2023 को बहस होगी। इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

By Jagran NewsEdited By: Narender SanwariyaPublished: Tue, 21 Mar 2023 06:20 AM (IST)Updated: Tue, 21 Mar 2023 06:20 AM (IST)
Liquor Policy Case: सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, गिरफ्तारी को लेकर सदन में हुआ था हंगामा
सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सीसोदिया प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। सिसोदिया को सोमवार को अदालत में पेश किया गया था, सिसोदिया 22 मार्च तक ED की रिमांड में हैं। अदालत ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सीसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

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विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी है। मामले में जमानत याचिका पर आज 21 मार्च 2023 को बहस होगी। सिसोदिया ने एक ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए हैं। इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

बता दें कि सिसोदिया को हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर भेजते हुए निर्देश दिया था कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से पूछताछ सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी और उक्त फुटेज सीबीआई द्वारा संरक्षित की जाएगी। जीएनसीटीडी की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया था।

दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को जैसे ही कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने अपनी बात खत्म की, आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा दिया। आप विधायक ने कहा कि रविवार को रोहिणी सेक्टर-18 के एक स्कूल में भाजपा के लोगों ने बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान किया। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने बाबासाहेब के नाम पर स्कूल का नामकरण किया, उन्हें जेल में डाल दिया।

इतने में आप के विधायकों ने तख्तियां निकाल लीं और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। सदन में ‘नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद’ के नारे लगाए जाने लगे। आम आदमी पार्टी के विधायकों की देखादेखी भाजपा विधायकों ने भी मोर्चा खोल लिया और ‘भ्रष्ट केजरीवाल इस्तीफा दो’ के नारे लगाने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सदन को पहले आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया। आधे घंटे बाद भी हंगामा जब नहीं थमा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही मंगलवार 21 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।


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