सरेराह पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद, 26 हजार रुपये का जुर्माना
दीपक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सास पर हमला करने के लिए भी उसे दो माह की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
नई दिल्ली [संदीप गुप्ता]। तीस हजारी कोर्ट ने पत्नी राधा की हत्या करने वाले दीपक कश्यप (34) को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने सरेराह पत्नी पर आठ बार चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने सास पर भी चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा कि दोषी द्वारा पहले तीन बार चाकू से किया गया हमला ही उसकी पत्नी की मौत होने के लिए काफी था, इसके बावजूद आरोपी वार करता रहा। राधा (23) की दीपक से शादी वर्ष 2010 में हुई थी।
आइपीसी की धारा-302 (हत्या) के तहत दीपक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सास पर हमला करने के लिए भी उसे दो माह की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। राधा की मां को दर्द और प्रताड़ना झेलने के लिए दिल्ली विधिक सेवा आयोग (मध्य) को उन्हें उचित मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए।
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पुलिस के मुताबिक, यह वारदात 7 अगस्त 2012 को हुई थी। राधा (23) अपनी मां के साथ बुराड़ी स्थित शालीमार बेंक्वेट हॉल के पास से गुजर रही थी, तभी दीपक वहां आया और उसने चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। इस दौरान मां ने जब बेटी को बचाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उन पर भी हमला किया।
अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने राधा को मृत घोषित कर दिया था। हत्या के बाद राधा के परिजनों ने उसके सास-ससुर सहित परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने इस संबंध में तथ्य नहीं मिलने पर सबको बरी कर दिया था।
शादी के बाद से करने लगा था प्रताड़ित
पुलिस के मुताबिक, दीपक चप्पल बनाने का काम करता था। शादी के कुछ समय बाद से ही वह राधा को दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगा था। आरोप है कि उसने सात लाख रुपये नकद और एक कार की मांग की। पति की प्रताड़ना से तंग आकर वर्ष 2012 में राधा अपने मायके लौट आई थी।
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