Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में अब मॉब लिंचिंग पीड़ितों को भी मिलेगी सहायता राशि, LG सक्सेना ने मुआवजा योजना में संशोधन को दी मंजूरी

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 29 Dec 2023 08:34 PM (IST)

    दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब भीड़ द्वारा की गई हत्या के बाद पीड़ित के परिजनों को मुआवजा दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राज्य सरकारों से कहा था कि वह एक महीने में इस तरह की योजना तैयार करे। पांच साल बाद इसे मंजूरी दी गई है।

    Hero Image
    LG वीके सक्सेना ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना में संशोधन को दी मंजूरी।

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब भीड़ द्वारा की गई हत्या के बाद पीड़ित के परिजनों को मुआवजा दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राज्य सरकारों से कहा था कि वह एक महीने में इस तरह की योजना तैयार करे। लेकिन दिल्ली सरकार ने करीब पांच साल की देरी के बाद इस प्रस्ताव को एलजी को सौंपी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संशोधित योजना के मुताबिक, इसमें पीड़ित की परिभाषा में बदलाव किया गया है। अब मॉब लिंचिंग के पीड़ित व्यक्ति, उसके परिजन अथवा उसके किसी उत्तराधिकार को इसमें शामिल किया गया है। इस संशोधन में अब घटना के 30 दिन के भीतर पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की राशि देने की बात कही गई है। 

    ये भी पढ़ें- इजराइली दूतावास के पास ब्लास्ट में पुलिस को मिले अहम सुराग, विस्फोट का जामिया नगर से जुड़ा कनेक्शन

    2018 में कोर्ट ने योजना तैयार करने को कहा था

    बता दें, 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार के मामले में राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वह भीड़ द्वारा की गई हत्या के पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने की योजना तैयार करें। इसे सीआरपीसी की धारा 357ए के प्रावधानों के तहत बनाई जानी चाहिए। इसे बनाने से पहले सरकार शारीरिक चोट, मानसिक पीड़ा और नौकरी के नुकसान को ध्यान में रखे।  

    ये भी पढे़ं- DU ने इम्प्रूवमेंट पेपर की तिथि बदली, कई छात्र परीक्षा से चूके; लगा रहे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चक्कर