Lockdown4: सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें 10 बड़ी बातें
राजधानी दिल्ली में डीटीसी की बसें चलेंगे। बस में सिर्फ 20 सवारियों को बैठने की इजाजत मिली है। इसके अलावा टैक्सी और कैब चलने की भी मंजूरी मिली है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। नई दिल्ली में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत सोमवार से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई गाइडलाइन जारी की है। आइए जानते हैं सीएम केजरीवाल की 10 बड़ी बातें
दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन की मंजूरी
राजधानी दिल्ली में डीटीसी की बसें चलेंगे। बस में सिर्फ 20 सवारियों को बैठने की इजाजत मिली है। इसके अलावा टैक्सी और कैब चलने की भी मंजूरी मिली है। इसमें दो यात्री से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे। जबकि मैक्सी कैब में 5 और आरटीवी में 11 सवारी बैठ सकेंगी। वाहनों को सेनीटाइज करना अनिवार्य होगा।
दुकानें खुलेंगी
दिल्ली के रिहायसी इलाकों की सभी दुकानें खुलेंगी। मार्केट में आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना पड़ेगा। मार्केट और मार्केट काम्प्लेक्स में ऑड इवन का नियम लागू होगा।
दिल्ली में कंट्रक्शन को मिली मंजूरी
दिल्ली में निर्माण कार्य को भी इजाजत मिल गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में रहने वाले मजदूर ही काम कर पाएंगे। यानी दिल्ली से बाहर के मजदूरों को निर्माण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है।
ट्रकों को बॉर्डर पर नहीं रोका जाएगा
दिल्ली आने वाले किसी भी ट्रक को नहीं रोका जाएगा। हालांकि पहले भी जरुरी सामान की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को नहीं रोका जा रहा था। बॉर्डर पर इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।
रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी के साथ
दिल्ली में रेस्टोरेंट खुलेंगे। लेकिन यहां पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट के लोग भोजन होम डिलीवरी कर सकते हैं।
दिल्ली में सभी सरकारी व निजी दफ्तर खुलेंगे
दिल्ली में सभी सरकारी और निजी दफ्तर खुलेंगे। पूरे स्टाफ के साथ सभी प्राइवेट और सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे।
सभी इंडस्ट्री खोली जाएंगी
दिल्ली में सभी प्रकार की कंपनियां खोल दी गई हैं। इंडस्ट्री के टाइम अलग अलग होंगे। सभी तरह का माल ले जा रहे ट्रकों को आने-जाने की इजाजत होगी।
इन पर बरकरार रहेगी पाबंदी
दिल्ली में नाई की दुकानें,स्पा और सैलून बंद रहेंगे। पहले की तरह इन पर पाबंदी जा रहेगी। शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगें। सभी तरह की बड़ी गैदरिंग बंद रहेंगी।
इन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं
65 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं या अन्य गंभीर बीमारी वाले लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शाम को 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
मास्क लगाना पहनना जरुरी
दिल्ली के लोगों को मास्क पहनना जरुरी है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। लोग रुमाल, गमछे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।