Move to Jagran APP

Actress Juhi Chawla News: एक्ट्रेस जूही चावला ने वापस ली याचिका, हाई कोर्ट ने लगाया था 20 लाख जुर्माना

Actress Juhi Chawla News अभिनेत्री जूही चावला समेत अन्य ने आवेदन दाखिल करके मांग की है कि एकल पीठ की तरफ से 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर खारिज की गई याचिका में खारिज की जगह निरस्त शब्द का इस्तेमाल किया जाए।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 29 Jul 2021 07:11 PM (IST)Updated: Thu, 29 Jul 2021 07:56 PM (IST)
5जी से जुड़े मामले में जूही चावला ने वापस ली याचिका

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। 5जी नेटवर्किंग के खिलाफ दायर वाद को खारिज करने के संबंध में दायर की गई याचिका को अभिनेत्री जूही चावला ने बृहस्पतिवार को वापस ले लिया। जूही चावला समेत अन्य ने आवेदन दाखिल करके मांग की है कि एकल पीठ की तरफ से 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर खारिज की गई याचिका में खारिज की जगह निरस्त शब्द का इस्तेमाल किया जाए। 12 जुलाई को इस मामले की सुनवाई से न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने खुद को अलग कर लिया था।

loksabha election banner

बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने चावला की तरफ से अधिवक्ता दीपक खोसला द्वारा याचिका वापस लेने के संबंध में की गई मांग को स्वीकार किया। पीठ ने कहा कि याचिका को वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया जाता है। 5-जी नेटवर्क के खिलाफ दायर याचिका पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर खारिज कर दिया था।

इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि फैसले में खारिज शब्द को निरस्त लिखने की मांग वाले आवेदन को कोर्ट फीस जमा करने के बाद ही सुनेगी। इसके बाद अभिनेत्री जूही चावला ने बीस लाख रुपये जमा करा दिए थे।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 5जी नेटवर्किंग के खिलाफ जूही चावला ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। पांच जून को याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के साथ ही अदालत का समय भी बर्बाद करने वाली याचिका है। यह याचिका दोषपूर्ण है और पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दायर की गई है। कोर्ट ने कहा था कि जूही चावला ने अदालत की वीडियो कांफ्रेंसिंग का लिंक अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर साझा किय। इसकी वजह से एक अज्ञात व्यक्ति ने सुनवाई को बाधित किया। इस पर कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.