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जेएनयू मामला : आरोपपत्र में हुई देरी पर गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कही ये बात

गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा की पुलिस ने 2016 को वसंत कुंज पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क (राजद्रोह) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 06 Feb 2019 10:09 PM (IST)Updated: Thu, 07 Feb 2019 07:33 AM (IST)
जेएनयू मामला :  आरोपपत्र में हुई देरी पर गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कही ये बात
जेएनयू मामला : आरोपपत्र में हुई देरी पर गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कही ये बात
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुछ छात्रों के विरुद्ध राजद्रोह के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर करने में तीन साल का समय लगने के पीछे मामले की विस्तृत जांच को मुख्य वजह बताया है।

गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जेएनयू के कुछ छात्रों और नेताओं के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में दिल्ली पुलिस ने गत 14 जनवरी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है।

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उन्होंने बताया कि पुलिस ने इनके खिलाफ 11 फरवरी, 2016 को वसंत कुंज पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क (राजद्रोह) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र दायर करने में तीन साल का समय लगने के बारे में अहीर ने बताया 'दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह जांच बहुत विस्तृत थी। इसमें कई आरोपी, संदिग्ध और साक्षी शामिल थे, इसलिए समय लगा।'


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