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नोएडा में एग्रीमेंट टू सबलीज की प्रक्रिया शुरू, नहीं कराने वाले बिल्डरों पर होगी कार्रवाई

नोएडा में जिला प्रशासन ने एग्रीमेंट टू सबलीज की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना रजिस्ट्री के फ्लैटों पर कब्जा देने वाले बिल्डरों को एग्रीमेंट टू सबलीज कराना होगा।

By Edited By: Published: Mon, 21 Jan 2019 09:14 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 06:48 PM (IST)
नोएडा में एग्रीमेंट टू सबलीज की प्रक्रिया शुरू, नहीं कराने वाले बिल्डरों पर होगी कार्रवाई

नोएडा, जेएनएन। जिला प्रशासन ने एग्रीमेंट टू सबलीज की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना रजिस्ट्री के फ्लैटों पर कब्जा देने वाले बिल्डरों को एग्रीमेंट टू सबलीज कराना होगा। प्रक्रिया के लिए बिल्डरों को 30 जनवरी तक का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि तक एग्रीमेंट टू सबलीज न कराने वाले बिल्डरों के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई शुरू करेगा।

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एग्रीमेंट टू सबलीज के लिए स्टांप विभाग ने भी सोसायटी में जाकर बिल्डर प्रबंधन और वहां पर रहने वालों से बैठक शुरू कर दी है। जिले में 30 से अधिक बिल्डरों ने बिना रजिस्ट्री कराए ही खरीदारों को कब्जा दे दिया है। इससे प्रशासन को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। जांच में पाया गया कि जिले में ऐसे 30 से अधिक बिल्डर हैं, जिन्होंने लगभग साढ़े छह हजार से अधिक फ्लैट पर बिना रजिस्ट्री के ही कब्जा दे दिया है।

डीएम ने कुछ दिन पहले ही बिल्डरों के साथ वार्ता की थी। बैठक में 15 से अधिक बिल्डर प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बिल्डरों से एग्रीमेंट टू सबलीज कराने के लिए कहा था। एग्रीमेंट टू सबलीज बिल्डर व खरीदार के बीच होगा। इसके तहत खरीदारों को कुल कीमत का पांच फीसद स्टांप देना होगा। एग्रीमेंट टू सबलीज न कराने वाले बिल्डरों पर स्टांप अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होगा और गैंगस्टर की कार्रवाई होगी।

एग्रीमेंट टू सबलीज कराने के लिए स्टांप विभाग ने पिछले कुछ दिनों के दौरान आठ से अधिक सोसायटी में बैठक की है। इसमें बिल्डर प्रबंधन के साथ ही सोसायटी के लोग भी मौजूद थे। सभी को एग्रीमेंट टू स्टांप की जानकारी दी गई। जांच में पाया गया है कि ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली लेजर वैली ने 887, एवीजे हाईट्स ने 1500, यूनिटेक होराइजन ने 1100, वृंदा सिटी ने 400, सीनियर सिटीजन सोसायटी में 854, यूनिटेक कासकेड ने 350, महालक्ष्मी ग्रींस मेंसन ने 554, टाटा स्टील ने 48, यूनिटेक हैबीटेक ने 902, सतीलीला सहकारी समिति ने 180 फ्लैट और एमएसएक्स ने 36 दुकानों पर बिना रजिस्ट्री के ही कब्जा दे दिया है।

एआइजी स्टांप द्वितीय अखिलेश दूबे ने कहा कि, एग्रीमेंट टू सबलीज का ड्राफ्ट तैयार कर रजिस्ट्रार और बिल्डर प्रबंधन को दे दिया गया है। साथ ही बिल्डर और सोसायटी के लोगों के साथ बैठक भी की गई है। 30 जनवरी तक एग्रीमेंट टू सबलीज नहीं कराने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। 


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