'उसने' प्रेमी संग मिलकर क्यों किया था पति का मर्डर, मोबाइल फोन ने खोल दिया राज
जांच के दौरान सामने आया कि प्रेमी संदीप के माया देवी से अवैध संबंध थे। पति कमलेश रास्ते का रोड़ा बना हुआ था, ऐसे में पत्नी ने पति की हत्या की योजना बना डाली।
रेवाड़ी, जेएनएन। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व कोसली में रह रहे मध्य प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अवैध संबंधों के चलते मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी से हत्या कराई थी। पीड़ित पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी हरपाल सिंह ने अदालत में मामले की पैरवी की।
पत्नी ने दर्ज कराई थी लापता होने की प्राथमिकी
मध्य प्रदेश के जिला कटनी के गांव सिजेहरी निवासी 40 वर्षीय कमलेश सिंह अपनी पत्नी माया देवी व तीन बच्चों के साथ कोसली में फ्लाइओवर के निकट रह रहा था। 10 जून 2017 को कमलेश अचानक लापता हो गया था। माया देवी ने 14 जून को कमलेश के लापता होने की शिकायत कोसली थाना में दर्ज कराई थी। शिकायत में माया देवी ने कहा था कि दस जून की रात को उसका पति गायब हो गया। सभी संभावित स्थानों पर उसकी तलाश शुरू की गई, परंतु कहीं भी पता नहीं लग पाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
मोबाइल ने खोला था हत्या का राज
प्राथमिकी दर्ज कराते समय माया देवी ने पुलिस को कमलेश का मोबाइल नंबर भी दिया था। पुलिस ने मोबाइल नंबर की जांच की तो पता लगा कि कमलेश दस जून को खेड़ी रामगढ़ निवासी संदीप के साथ लगातार संपर्क में था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता लगा कि कमलेश व माया करीब पांच माह तक संदीप के पास भी रहे थे तथा बाद में कोसली आए थे। माया व संदीप की भी लगातार बात होना सामने आया था। जांच के बाद पुलिस ने संदीप को गिरफ्तार कर जांच शुरू की थी।
मृतक की पत्नी से थे अवैध संबंध
जांच के दौरान सामने आया कि संदीप के माया देवी से अवैध संबंध थे। कोसली आने के बाद कमलेश रास्ते का रोड़ा बना हुआ था। माया देवी के कहने पर 10 जून को संदीप शराब पिलाने के बहाने कमलेश को अपने साथ ले गया था। पहले उसे शराब पिलाई तथा फिर कस्सी से वार कर उसकी हत्या कर शव को गांव दखौरा निवासी एक किसान के खेत में दबा दिया था।
हत्या के बाद माया देवी बच्चों के साथ मध्य प्रदेश गांव चली गई। बाद में पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कस्सी भी बरामद की थी। पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने माया व संदीप को कमलेश की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व अलग-अलग धाराओं में 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।