Amrapali Dispute: आइसीसी चीफ शशांक मनोहर भी घिरे, खाते में हुए थे 36 लाख रुपये ट्रांसफर
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) से आम्रपाली ग्रुप केस में हवाले से पैसे की जांच करने को कहा है। कोर्ट ने फंड के ऐसे इस्तेमाल को ‘धन का दुरुपयोग बताया।
नई दिल्ली, आइएएनएस। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (International Cricket Council) के अध्यक्ष शशांक मनोहर के खाते में 36 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। यह फंड के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है, क्योंकि अनिल कुमार शर्मा ने घर खरीदारों से मिले 8.71 करोड़ रुपये में से भुगतान किया है। अपनी सफाई में पेशे से वकील मनोहर ने कहा है - 'मैं चार साल पहले पटना हाई कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप की तरफ से केस लड़ने गया था। इसके अलावा मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है।'
आदेश में शशांक मनोहर का नाम दो बार आया है। पहली बार उन लोगों की सूची में, जिनके खाते में गलत तरीके से फंड ट्रांसफर किया गया। दूसरी बार, जब अनिल कुमार शर्मा ने फोरेंसिक ऑडिटर्स की मदद से भुगताने का विस्तृत विवरण तैयार कराया। इस सूची में चंदन होम्स, सफायर डिजिटल प्रिंटर्स, मानस नर्सिंग होम, सुरभि एडर्वटाइजिंग और क्वालिटी सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के नाम हैं। अदालत ने कंपनी, अनिल शर्मा, निदेशक शिव प्रिया व अजय कुमार के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदंडों के उल्लंघन में मनी लॉडिंग के तहत ईडी को केस दर्ज करने का निर्देश दिया है।