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Air India News: खाना और दवा की कमी पर एयर इंडिया से मांगा 5 लाख का मुआवजा

Air India News एक बुजुर्ग दंपती ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एयर इंडिया से पांच लाख रुपये के मुआवजा की मांग की है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो यह डरावना है।

By Jp YadavEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 10:29 AM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 10:29 AM (IST)
Air India News: खाना और दवा की कमी पर एयर इंडिया से मांगा 5 लाख का मुआवजा
दंपती ने याचिका दायर कर एयर इंडिया से पांच लाख रुपये के मुआवजा की मांग की है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सोलह घंटे की उड़ान के दौरान पर्याप्त खाना और दवा की व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक बुजुर्ग दंपती ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर कर एयर इंडिया से पांच लाख रुपये के मुआवजा की मांग की है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो यह डरावना है। दंपती ने कहा है कि फ्लाइट में उचित सेवा का अभाव था। ऐसे में उनके टिकट की राशि भी वापस करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता निवेदिता व अनिल शर्मा की याचिका पर पीठ ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, एअर इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) को नोटिस जारी कर जवााब मांगा है।

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अधिवक्ता सुरुचि मित्तल के माध्यम से दायर की गई याचिका में बुजुर्ग दंपती ने कहा कि 11 नवंबर 2020 को उन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट से नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए 16 घंटे का सफर तय किया था। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान उन्हें सिर्फ एक बार भोजन दिया गया था, जोकि बासी था। उन्होंने कहा ऐसा तब किया गया जब उन्होंने केबिन-क्रू को बताया था कि उनमें से एक को मधुमेह है और पर्याप्त भोजन की जरूरत है।

दंपती ने दावा किया कि जब भी उन्हें लगता है कि उनके शुगर लेवल में गिरावट हो रही है तो उन्हें फलों के जूस का सेवन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक सह-यात्री द्वारा दिए गए भोजन के कारण वे उड़ान के दौरान खुद को बचाये रखने में कामयाब हो सके।

उन्होंने दलील दी कि विमानन कंपनी को कोई हक नहीं है कि वह पर्याप्त भोजन, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं के बगैर 400 यात्रियों को लेकर उड़ान भरे। उन्होंने कोर्ट से 2.25 लाख रुपये की टिकट की राशि को वापस करने और मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये देने का विमानन कंपनी को निर्देश देने की मांग की।


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