सुनंदा पुष्कर के बेटे की याचिका पर हाई कोर्ट ने पुलिस व स्वामी से मांगा जवाब
अदालत ने कहा कि उसे लगा सुनंदा पुष्कर का बेटा यह जानने में ज्यादा इच्छुक होगा कि आखिर किसने उसकी मां को मारा है। यहां उसके पास एक मौका था।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव मेनन की याचिका पर दिल्ली पुलिस और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मेनन ने हाई कोर्ट में स्वामी की उस याचिका का विरोध किया है जिसमें उन्होंने सुनंदा की हत्या की जांच अदालत की निगरानी में सीबीआइ द्वारा विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित कर उससे कराने की मांग की है।
न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने कहा कि 1 अगस्त तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल करें। खंडपीठ ने कहा कि मामले को साढ़े तीन साल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक आरोप पत्र तक दाखिल नहीं कर पाना बेहद चिंताजनक है।
अदालत ने कहा कि उसे लगा सुनंदा पुष्कर का बेटा यह जानने में ज्यादा इच्छुक होगा कि आखिर किसने उसकी मां को मारा है। यहां उसके पास एक मौका था। वह कह सकता था कि इतने समय बाद भी अब तक पुलिस किसी निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंची है।
मेनन के वकील से पूछा गया कि आखिर अदालत की देखरेख में एसआइटी बनाने से उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है। इसपर जवाब दिया गया कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इस याचिका को लगाकर केवल लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
मेनन ने पुलिस जांच की स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी स्वामी को नहीं दिए जाने की मांग की। कहा कि स्वामी इसे सोशल मीडिया पर साझा कर देंगे। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि वह तबतक इसपर कोई निर्णय नहीं लेगा जबतक सभी पक्षों को पूरी तरह से सुन नहीं लिया जाएगा।
वहीं, दिल्ली पुलिस के वकील राहुल मेहरा ने खंडपीठ को बताया कि उन्होंने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट पर कुछ सवाल पूछे हैं। जिसके कारण अभी रिपोर्ट को हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को नई दिल्ली स्थित होटल लीला के एक सूइट में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थीं।
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