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अरविंद केजरीवाल को एक ही दिन में लगे दो बड़े झटके, जानिये पूरा मामला

अरुण जेटली मानहानि केस की सुनवाई के दौरान जेठमलानी ने जेटली के लिए 'क्रूक' (धोखबाज) शब्द का प्रयोग किया था।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 26 Jul 2017 07:13 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jul 2017 07:14 PM (IST)
अरविंद केजरीवाल को एक ही दिन में लगे दो बड़े झटके, जानिये पूरा मामला
अरविंद केजरीवाल को एक ही दिन में लगे दो बड़े झटके, जानिये पूरा मामला

नई दिल्ली (जेएनएन)। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को डबल झटका लगा। एक ओर जहां उनके वकील राम जेठमलानी ने उन्हें झूठा बताते हुए उनकी वकालत नहीं करने का फैसला किया, तो दूसरी ओर  दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया। यह जुर्माना वित्त मंत्री अरण जेटली द्वारा 10 करोड़ रुपये की मानहानि के दूसरे केस में नोटिस का जवाब नहीं देने पर लगाया गया है।

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह केस जेठमलानी द्वारा उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के उपयोग पर दायर किया है। कोर्ट ने केजरीवाल के वकीलों से ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करने की नसीहत भी दी।

कोर्ट ने लगाई फटकार

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे केजरीवाल को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के पद पर बैठे हुए लोगों के वकीलों की ओर से भी ऐसी बातें कहीं जाती हैं तो हम आम जनता को क्या जवाब देंगे?

इससे कोर्ट की गरिमा भंग होती है। केजरीवाल के वकीलों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट मे इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल दोबारा किया गया, तो मामले को रजिस्ट्रार के पास भेज दिया जाएगा।

जेटली को क्रूक कहा था

यहां पर याद दिला दें कि अरुण जेटली मानहानि केस की सुनवाई के दौरान जेठमलानी ने जेटली के लिए 'क्रूक' (धोखबाज) शब्द का प्रयोग किया था। इस पर जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मानहानि केस दायर किया था।

जेठमलानी ने प्रेस कांफ्रेंस करके साफ किया कि क्रूक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने केजरीवाल के कहने पर ही किया था, जबकि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट में केजरीवाल ने हलफनामा देकर स्पष्ट किया था कि उन्होंने राम जेठमलानी को अरुण जेटली के खिला़फ क्रूक शब्द का उपयोग करने को नहीं कहा था।

जुर्माने के साथ दो हफ्ते में जवाब देने की मोहलत

दिल्ली हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार पंकज गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत भी दी। हाई कोर्ट ने 23 मई को केजरीवाल को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ क्यों न मानहानि केस दायर किया जाए?

बुधवार को सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने कुछ और वक्त मांगा तो जेटली के वकील मानिक डोगरा ने उसका विरोध किया। ज्ञात हो कि केजरवाल व आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ जेटली ने पहले ही 10 करो़ड़ रुपये की मानहानि का एक केस दायर कर रखा है।

AAP नेताओं ने उन पर दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन में भष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसकी सुनवाई के दौरान 17 मई को जेटली का कूट परीक्षण हुआ था। तब जेठमलानी ने जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया, जिस पर वित्त व रक्षामंत्री अरुण जेटली ने ऐतराज जताया था। बाद में इस पर एक और मानहानि केस दायर कर दिया था।


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