दिल्ली-NCR में कल से 30 तक प्रदूषण का हाई अलर्ट, बरतें सावधानी नहीं तो होगी परेशानी
दिवाली और बिगड़ी हवा के चलते 26 से 30 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का हाई अलर्ट रहेगा।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिवाली और बिगड़ी हवा के चलते 26 से 30 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का हाई अलर्ट रहेगा। 28 अक्टूबर से कोहरे की भी संभावना है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गुरुवार को टास्क फोर्स की बैठक कर उक्त समयावधि में ही कई तरह के प्रतिबंधों की भी घोषणा की है।
तेज होगी कार्रवाई
इसमें हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर, कोयला आधारित उद्योगों को शामिल किया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के खिलाफ कार्रवाई के अभियान को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एनसीआर में ये रहेगा प्रतिबंध
दिल्ली में इस दौरान केवल पीएनजी चालित औद्योगिक इकाइयां ही चल सकेंगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ में कोयले से चलने वाले उद्योगों को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस प्रतिबंध में ऊर्जा संयंत्र शामिल नहीं हैं। दिल्ली और उक्त शहरों में चलने वाले हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर भी इस दौरान शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक काम नहीं करेंगे। हॉट मिक्स प्लांट में रात के समय ही अधिकांश काम होता है।
दीपावली के समय प्रदूषण को नियंत्रित रखने की दिशा में उठाए कदम
सीपीसीबी के सदस्य सचिव डॉ. प्रशांत गार्गवा ने बताया कि दिवाली के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं। पंजाब और हरियाणा को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस दौरान पराली न जलने दें। दिल्ली के चयनित हाई ट्रैफिक कॉरिडोरोंपर भी दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त स्टाफ लगाने को कहा गया है।
अवैध फैक्टरियों पर अभियान तेज
सीपीसीबी ने अवैध उद्योगों और अनधिकृत ईधन का इस्तेमाल करने वाले उद्यमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की घोषणा की है। इन सभी उद्योगों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर रोकथाम करने वाली सभी एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है जिससे प्रदूषण पैदा करने वाले सभी कारकों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जा सके।
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