AugustaWestland case: राजीव सक्सेना ने विदेश जाने की मांगी इजाजत, मंगलवार को ED दाखिल करेगी जवाब
25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी।
नई दिल्ली, एएनआइ। Agusta Westland case: अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में सरकारी गवाह बनने के बाद दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर विदेश जाने की इजाजत मांगी है। राजीव सक्सेना की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसे अपने इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है।
इस पर सोमवार को सुनवाई टल गई और इस मंगलवार को सुनवाई होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में राजीव सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को नोटिस जारी किया था और कोर्ट ने ईडी को 29 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस पर ई़डी ने एक दिन का और समय मांगा था।
गौरतलब है कि 25 मार्च को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। पिछले 25 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को नियमित जमानत दी थी। राजीव सक्सेना ने स्वास्थ्य वजहों से जमानत की मांग की थी। पिछले 14 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत दी थी।
राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना हैं, जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 11 जनवरी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी। ईडी ने शिवानी को 17 जुलाई,2017 को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर है।