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सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सेना के अफसर को HC से झटका

फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे 87 सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भारतीय सेना के जवानों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 05 Aug 2020 04:55 PM (IST)Updated: Wed, 05 Aug 2020 04:55 PM (IST)
सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सेना के अफसर को HC से झटका
सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सेना के अफसर को HC से झटका

नई दिल्ली, प्रेट्र। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे 87 सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भारतीय सेना के जवानों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में तैनात एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने सरकार की नीति के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के उपयोग की अनुमति देने से दुश्मन देश हम पर बढ़त बना सकते हैं। अदालतें सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

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न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और आशा मेनन की एक पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा, "क्षमा करें हम याचिका खारिज कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को अपनी 6 जून की नीति को वापस लेने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसके द्वारा सभी भारतीय सेना के जवानों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और 87 अन्य सोशल मीडिया अकाउंट के खाते को डिलीट करने का आदेश दिया था।

केंद्र सरकार के वकील ने पहले अदालत को बताया था कि नीतिगत निर्णय लिया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि फेसबुक व अन्य साइटों के माध्यम से जवानों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि जो नीति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाती है वह अवैध, मनमाना, असम्मानजनक है और सैनिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इससे पहले हाई कोर्ट ने सेना के अफसर को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अगर फेसबुक से इतना प्यार है तो वह सेना से इस्तीफा दें दे। 


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