HC ने मिशेल के वकील और CBI को जवाब दाखिल करने के लिए दिया 15 जुलाई तक का समय
क्रिश्चियन मिशेल को 15 मिनट फोन पर जेल में बात करने की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
नई दिल्ली, एएनआइ। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल को 15 मिनट फोन पर जेल में बात करने की इजाजत के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले हाई कोर्ट ने सीबीआइ और मिशेल के वकील को जवाब दायर करने के लिए 31 जुलाई तक समय दिया है।
दरअसल क्रिश्चियन मिशेल को सप्ताह में एक बार 15 मिनट घर और वकील से बात करने की इजाजत मिली हुई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल को 15 मिनट फोन पर बात करने की इजाजत दी है। निचली अदालत के इस फैसले को तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल को राहत देते हुए तिहाड़ जेल के अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मिशेल को 15 मिनट अपने घर पर बात करने से रोकने की अपील की गई थी।
चार दिसंबर को दुबई से लाया गया था मिशेल
सीबीआइ गत चार दिसंबर को क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार करके भारत लाई थी। इसके बाद वह 14 दिन तक सीबीआइ रिमांड पर रहा। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उस पर इस सौदे में करीब 225 करोड़ रुपये की दलाली करने का आरोप है। इस मामले में वायु सेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी सहित कई अन्य आरोपित हैं।