Move to Jagran APP

दिल्‍ली पुलिस को ठुल्‍ला कहने पर HC ने पूछा- केजरीवाल वित्‍त मंत्री से माफी मांग सकते हैं तो सिपाही से क्‍यों नहीं

HC ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत अन्य लोगों से माफी मांग सकते हैं तो फिर पुलिसकर्मी से क्यों नहीं मांग सकते

By Ramesh MishraEdited By: Published: Tue, 17 Apr 2018 08:47 AM (IST)Updated: Wed, 18 Apr 2018 08:35 AM (IST)
दिल्‍ली पुलिस को ठुल्‍ला कहने पर HC ने पूछा- केजरीवाल वित्‍त मंत्री से माफी मांग सकते हैं तो सिपाही से क्‍यों नहीं
दिल्‍ली पुलिस को ठुल्‍ला कहने पर HC ने पूछा- केजरीवाल वित्‍त मंत्री से माफी मांग सकते हैं तो सिपाही से क्‍यों नहीं

नई दिल्ली [ जेएनएन ]। दिल्ली पुलिस के सिपाही को ठुल्ला कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमा में हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने सवाल किया कि अगर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत अन्य लोगों से माफी मांग सकते हैं तो फिर पुलिसकर्मी को ठुल्ला कहने के मांगने में माफी क्यों नहीं मांग सकते।

loksabha election banner

पीठ ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री अपने अन्य बयान के लिए माफी मांग रहे हैं तो वह ऐसा ही पुलिसकर्मी के मामले में करके क्यों मामले को खत्म नहीं कर लेते। इस पर मुख्यमंत्री के वकील ने कोर्ट से कहा कि वह इस संबंध में उनके निर्देश लेंगे।

इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए मामले को 29 मई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट केजरीवाल द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को खत्म करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की याचिका का अपने वकील एनएन राव की तरफ से विरोध करते हुए याची सिपाही ने कहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल करके सभी सीमाएं पार कर दी है।

ज्ञात हो कि सिपाही ने 23 जुलाई 2015 को याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ठुल्ला कहकर पूरी दिल्ली पुलिस का अपमान किया है। इस पर अदालत ने गत जुलाई में केजरीवाल से ठुल्ला शब्द की व्याख्या करने के निर्देश दिए थे।

पूर्व में केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा था कि ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ न होकर गलत कार्यों में लिप्त लोगों के लिए था।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.