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समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी याचिका पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग

विशेष हिंदू और विदेशी विवाह कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 08:13 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 08:13 PM (IST)
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी याचिका पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी याचिका पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। विशेष हिंदू और विदेशी विवाह कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इसके साथ ही इस मामले को लेकर दायर तीन नई याचिकाओं पर नोटिस भी जारी किया। अब तक इस तरह की कुल आठ याचिका दायर हो चुकी हैं। मामले में अगली सुनवाई तीन फरवरी को होगी।

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दायर हुई तीन नई याचिकाओं में से दो याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के माध्यम से याचिका दायर की है। दो समलैंगिकों द्वारा दायर की गई याचिका के अनुसार उन्होंने फरवरी 2018 में वाराणसी में अपनी शादी कर ली है और शादी की मान्यता की मांग कर रहे हैं।

वहीं, एक ट्रांसजेंडर ने जेंडर रि-असाइनमेंट सर्जरी करवाई है और अपनी शादी की मान्यता चाहता है। वहीं, अभिजीत अय्यर मित्रा की लंबित याचिका में कार्यवाही की लाइव स्ट्री¨मग की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया गया है। उन्होंने हाई कोर्ट के रजिस्ट्री को इस मामले की अंतिम दलीलों को यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से लाइव स्ट्रीम करने की व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि मामले में शामिल याची के अधिकारों को देखते हुए कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की जरूरत है।उन्होंने कहा कि इस मामले से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और इस मामले के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं और तकनीकी प्लेटफार्मों की सीमा के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं।


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