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बीकानेर हाउस पर वन विभाग ने लगाया 18.70 लाख का जुर्माना

दिल्ली सरकार के वन विभाग ने बीकानेर हाउस पर 18.70 लाख जुर्माना लगाया है। कंपनी पर एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Wed, 26 Jun 2019 05:19 PM (IST)Updated: Wed, 26 Jun 2019 05:19 PM (IST)
बीकानेर हाउस पर वन विभाग ने लगाया 18.70 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र। दिल्ली सरकार के वन विभाग ने बीकानेर हाउस पर 18.70 लाख जुर्माना लगाया है। कंपनी पर एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप है। बीकानेर हाउस परिसर में पेड़ों के चारों तरफ कंकरीट का फर्श बनाया गया है। जबकि एनजीटी ने 23 अप्रैल 2013 को यह आदेश दिया था कि परिसर में कंकरीट के फर्श न बनाए जाएं। एनजीटी का कहना था कि इससे पेड़ों की ग्रोथ रुक जाएगी।

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साल 2013 में एनजीटी का यह फैसला वकील आदित्य प्रसाद की याचिका पर आया था। पिछले साल नवंबर में आदित्य प्रसाद ने बीकानेर हाउस को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने इसी साल फरवरी में एनजीटी के आदेश की एक कॉपी के साथ दिल्ली सरकार के वन विभाग को पत्र लिखा जिसमें बीकानेर हाउस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

साउथ दिल्ली की वन विभाग टीम ने सात जून को मौके पर जाकर जांच की तो 187 पेड़ों के चारों तरफ कंकरीट की फर्श बनाई गई थी। इसके बाद विभाग ने बीकानेर हाउस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा। 20 जून तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वन विभाग ने प्रति पेड़ दस हजार जुर्माना लगाया। बीकानेर हाउस को जारी किए नोटिस में https://epayment.delhigov.nic.in पर जाकर जल्द से जल्द जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।

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