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पासपोर्ट सत्‍यापन में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में फंसे उपहार के मालिक और तीन सिपाही, केस दर्ज

पीठ ने दर्ज की गई एफआइआर पर हुई जांच के संबंध में पुलिस को चार सप्ताह के अंदर एक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 06 Feb 2019 09:15 PM (IST)Updated: Wed, 06 Feb 2019 09:15 PM (IST)
पासपोर्ट सत्‍यापन में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में फंसे उपहार के मालिक और तीन सिपाही, केस दर्ज
पासपोर्ट सत्‍यापन में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में फंसे उपहार के मालिक और तीन सिपाही, केस दर्ज

नई दिल्ली, जेएनएन। 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड में सजा पाने वाले सिनेमाघर के मालिक सुशील अंसल समेत तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। तीनों पुलिस कर्मियों पर पासपोर्ट सत्यापन की रिपोर्ट अंसल के पक्ष में देने का आरोप है। इसमें दो पुलिसकर्मी 2014 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

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न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ के समक्ष बुधवार को यह जानकारी शपथपत्र दाखिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने दी। वजीरी ने 17 दिसंबर, 2018 को दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। पीठ ने अब दर्ज की गई एफआइआर पर हुई जांच के संबंध में पुलिस को चार सप्ताह के अंदर एक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च को होगी। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया। साथ ही केंद्र सरकार को मामले में दोबारा से रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।

एसोसिएशन ऑफ विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजडी (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति द्वारा दाखिल किए गए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि पासपोर्ट अधिकारियों की मिलीभगत से साजिश रचकर पासपोर्ट जारी किया गया। यही नहीं उपहार कांड में दोषी करार दिए जाने के बाद भी लगातार सुशील का पासपोर्ट जारी किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने सत्यापन से जुड़े दस्तावेज भी पेश नहीं किए। उन्होंने कहा कि सुशील अंसल ने 2017 में अपना पासपोर्ट तब सरेंडर किया, जब इस मामले में याचिका दायर कर जांच की मांग की गई। 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में एक हिंदी फिल्म के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी। इसमें नीलम कृष्णामूर्ति के दो बच्चे भी शामिल थे।


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