'आप' विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद
आप विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह के खिलाफ मारपीट और जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में दर्ज एफआइआर को हाई कोर्ट ने रद करने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह के खिलाफ मारपीट और जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में दर्ज एफआइआर को हाई कोर्ट ने रद करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति आइएस मेहता की पीठ ने कहा कि 20 मार्च को इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। अब एफआइआर का कोई औचित्य नहीं है। दोनों पक्षों ने अब एक-दूसरे से यह कहते हुए समझौता कर लिया है कि उनके बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी।
यह मामला 4 अगस्त 2015 का है। विधायक का कहना था कि उस दौरान तुगलक रोड इलाके में एक जगह उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक रेहड़ी वाले को पीट रहे थे और उससे रिश्वत की मांग कर रहे थे। उन्होंने जब रुककर पूछताछ की तो पता चला कि पिटाई करने वाले नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के कर्मचारी हैं। इसके बाद एनडीएमसी कर्मचारियों ने उनके खिलाफ मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि वह तो उन कर्मचारियों के नाम और जाति तक नहीं जानते हैं।
यह भी पढ़ें: रॉड लेकर मनोज तिवारी के घर घुसे हमलावर, भाजपा ने कहा- रची गई साजिश
वहीं, पुलिस का कहना था कि घटना के समय एनडीएमसी के सेनेट्री इंस्पेक्टर आरजे मीणा और बेलदार मुकेश अतिक्रमण पर कार्रवाई करने गए थे। लेकिन मौके पर विधायक ने उन्हें अतिक्रमण किए रेहड़ी वाले को छोड़ने के लिए कहा। इंस्पेक्टर और बेलदार के मना करने पर उन्होंने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया और बेलदार की पिटाई की।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।