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Excise Policy Scam: क्या SC से मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत, जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत

दिल्ली शराब नीति में अनियमितता मामले में आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिक पर 14 जुलाई से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है। बता दें कि आप नेता को शराब नीति मामले में सीबीआई और ईडी ने फरवरी में गिरफ्तार किया था।

By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavPublished: Mon, 10 Jul 2023 11:15 AM (IST)Updated: Mon, 10 Jul 2023 11:15 AM (IST)
Excise Policy Scam: क्या SC से मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत, जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी अदालत
Excise Policy Scam: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति में शराब घोटाले के आरोपों में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई होगी।

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मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए गुरुवार को जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है।

वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट से पहले उन्हें सत्र अदालत और राउज एवेन्यू कोर्ट का जमानत के लिए रुख किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

ED ने जब्त की सिसोदिया की संपत्ति

बता दें कि ईडी ने बीते दिनों दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise policy 2021-22) घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की 7.40 की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है। सिसोदिया के साथ ही अन्य आरोपी अमनदीप ढल, राजेश जोशी और गौतम मलहोत्रा की भी 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी।

फरवरी में हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी

आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को शराब नीति मामले में फरवरी में लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इस बाद ईडी ने शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद मार्च में गिरफ्तार किया था। 


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