नोएडा में हेलमेट न लगाने पर एक जून से नहीं मिलेगा पेट्रोल, जबरदस्ती की तो दर्ज होगा केस
नोएडा में बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चलाने वालों को एक जून से पेट्रोल की बिक्री नहीं की जाएगी।
नोएडा, जेएनएन। शहर में बढ़ती वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चलाने वालों को एक जून से पेट्रोल की बिक्री नहीं की जाएगी। यदि कोई वाहन चालक पेट्रोल पंप पर जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक की। उनकी सहमति प्राप्त करते हुए आगामी एक जून के बाद नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं मिलेगा। चालक के साथ ही यदि वाहन पर दूसरी सवारी भी बैठी है तो उसको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा।
यह व्यवस्था प्रथम चरण में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू की जा रही है। बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस व्यवस्था को लागू कराया जाएगा। जिससे वाहन चालकों में जागरूकता आए और जनपद नगर के सभी दो पहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर यात्रा कर सकें। बैठक में उपस्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने जिला प्रशासन के निर्णय की सराहना की।
जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों से अपील की कि जागरूकता के लिए वह अपने-अपने पेट्रोल पंप पर बैनर-पोस्टर लगाएं। जिलाधिकारी ने कहा एक जून से यदि किसी दो पहिया वाहन चालक के द्वारा बिना हेलमेट पहने पेट्रोल पंप पर तेल भराने का जबरदस्ती प्रयास किया जाएगा तो संबंधित वाहनों के स्वामियों और उनके वाहन का नंबर सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त करते हुए उनके विरुद्ध वाहन एक्ट में कठोरतम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
संबंधित दो पहिया वाहन चालकों का चालान करने के साथ-साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही धारा 151 में उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि जिनके पास हेलमेट नहीं है वह स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक जून से पूर्व आइएसआइ मार्क वाले हेलमेट ले लें।
पेट्रोल पंप संचालकों को चेतावनी दी यदि उनके यहां पर घटतौली की शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंपों की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने सभी पेट्रोल पंप स्वामियों से आह्वान किया कि अपने यहां पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं। भविष्य में यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन एके पांडे, सहायक परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हिमेश तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सजा का है प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत चालक तथा सवारी द्वारा दो पहिया वाहन पर यात्रा करते हुए हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। हेलमेट न लगाने पर धारा 188 के तहत छह माह तक की सजा हो सकती है।
डीजीपी ने दिया था आदेश प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह व प्रमुख सचिव परिवहन अराधना शुक्ला ने 30 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठक की थी। गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को रोड सेफ्टी के मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था। दोनों जिले के जिलाधिकारी को आदेश दिया गया था कि इस पर कार्ययोजना तैयार करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि वाहन दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिसका प्रमुख कारण कहीं न कहीं दो पहिया वाहन चालकों के द्वारा हेलमेट न पहनना है। वाहन चालकों में जागरूकता व सुरक्षा के लिए एक जून से बिना हेलमेट लगाए चालकों को पेट्रोल न देने का आदेश दिया गया है।
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