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Ishrat Jahan Delhi Riots: दंगा मामले में जांच के लिए अतिरिक्त समय देने का मामला पहुंचा HC

Ishrat Jahan Delhi Riots हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 25 Jun 2020 08:55 AM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2020 08:55 AM (IST)
Ishrat Jahan Delhi Riots: दंगा मामले में जांच के लिए अतिरिक्त समय देने का मामला पहुंचा HC
Ishrat Jahan Delhi Riots: दंगा मामले में जांच के लिए अतिरिक्त समय देने का मामला पहुंचा HC

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Ishrat Jahan Delhi Riots:  फरवरी महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को 90 दिनों के अतिरिक्त 60 दिन का और समय दिए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पूर्व पार्षद इशरत जहां ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।

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गौरतलब है कि इशरत जहां ने निचली अदालत द्वारा 15 जून को दिए गए आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कानून ने जांच के लिए 90 दिनों का समय दिया है और अगर अतिरिक्त समय दिया जाना कानून का उल्लंघन और आरोपित के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है।

साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की स्थिति में आरोपित जमानत नहीं मांग सकता और यह उसके मौलिक अधिकार का हनन है। उन्होंने मांग की कि तथ्यों पर गौर करके जांच के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने के निचली अदालत के आदेश को निरस्त किया जाए। पुलिस ने दंगा के मामले में इशरत जहां को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद लाकडाउन को देखते हुए पुलिस द्वारा जांच के लिए अतिरिक्त 60 दिनों का समय देने की मांग को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था। अदालत ने इशरत जहां को हाल ही में शादी के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि उनकी अंतरिम जमानत को और बढ़ाने से इन्कार कर दिया था। 

बता दें कि 12 जून को एक सादे समारोह में इशरत जहां का निकाह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे परवेज हाशमी के बेटे फरहान हाशमी के साथ हुआ। इसके बाद 19 जून से वह जेल में बंद हैं, क्योंकि वह दिल्ली दंगों में आरोपित हैं।


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